पंचायती राज संस्था आम चुनाव, 2020
चूरू, जिले में पंचायती राज संस्था आम चुनाव, 2020 के तहत जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक ने एक आदेश जारी कर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों (शहरी निकायों की सीमा से बाहर समस्त क्षेत्र) की राजस्व सीमा में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा – 144 लागू की है। यह आदेश 31 जनवरी, 2020 तक प्रभावी रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि चुनाव के पूर्व चुनाव सभाओं में चुनाव संबंधी प्रचार-प्रसार, चुनाव के दिन, मतगणना के दिन व मतगणना के बाद परिणामों के कारण स्थानीय विवाद से तनाव उत्पन्न होने एवं असामाजिक व साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले तत्वों द्वारा अवांछनीय गतिविधियों से सामान्य जनजीवन व लोकशांति विक्षुब्ध होने की आशंका के दृृष्टिगत धारा-144 लागू की गई है। आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत अथवा सामुहिक रूप से सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के आग्नेय अस्त्र – शस्त्र न तो अपने साथ रखेगा और न ही उसका प्रदर्शन कर सकेगा। यह आदेश केन्द्रीय सुरक्षा बलों, सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र पुलिस, होमर्गाड एवं अधिकृत कार्मिकों, विकलांग, अंधे, अपहिज एवं सिख समुदाय पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी समुदाय विशेष को ठेस पहुंचाने वाले पोस्टर, पम्पलेट या अन्य कोई सामग्री का प्रकाशन नहीं करेगा तथा मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, गुरूद्वारा व अन्य पूजा स्थलों को निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं करेगा।