5 से अधिक व्यक्ति एक साथ नहीं हो मौजूद
झुंझुनू, कोविड 19 की रोकथाम के संबंध में जिले में प्रभावी लॉक डाउन अवधि के दौरान खाद्य सामग्री की आपूर्ति के संबंध में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सभी फर्मो, व्यवसायियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिला कलक्टर उमर दीन खान ने बताया कि किराणा आवश्यक वस्तुए, दवाईयां की दुकान, उचित मूल्य दुकान, डेयरी बूथ, सब्जी व फ्रूट की दुकान, पेट्रोल पम्प, आटा चक्की के मालिक एक समय पर अपनी दुकान या संस्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति इकठ्ठा नहीं होने दे। सोशल डिस्ट्रेसिंग को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों की दूरी के लिए एक मीटर पर मार्किंग की जाए। आवश्यक वस्तुओं की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए उपयोग में लाये जा रहे ई रिक्शा, साईकिल रिक्शा व ठेले पर चालक के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति न हो। डोर स्टेप डिलीवरी के समय एक समय पर एक ही व्यक्ति को सामान का विक्रय किया जाए।