विनायक ई-मित्र संचालक
चूरू, शहर में डाक बंगले के सामने स्थित विनायक ई-मित्र संचालक को अनियमितता बरतने पर पांच हजार रुपए की शास्ति से दंडित किया गया है। उपखंड अधिकारी अवि गर्ग ने बताया कि ई मित्र केंद्र की शिकायत प्राप्त होने पर गठित की गई जांच टीम द्वारा रिपोर्ट दी गई कि विनायक ई-मित्र द्वारा आवेदकों से निर्धारित राशि से अधिक राशि ली जा रही है एवं फर्जी तरीके से वोटर आईडी कार्ड जारी किये जा रहे हैं। इस पर विनायक ई-मित्र को 5 हजार रुपये की शास्ति से दण्डित किया गया एवं वोटर आईडी बनाकर देने के संबंध में अनुसंधान एवं कानूनी कार्यवाही किये जाने हेतु ब्लॉक प्रोग्रामर इन्द्राज सिंह को निर्देशित किया गया है। जिला कलक्टर संदेश नायक ने कहा है कि जिले में ई-मित्र संचालकों द्वारा आवेदकों से प्रमाण पत्रों पर निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूलने को गंभीरता से लिया जाएगा तथा उन पर कड़ी विधिक कार्यवाही की जाएगी।