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जल प्रभार शुल्क के पेटे बकाया राशि पर ब्याज व शास्ति में 31 मई तक छूट

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सीकर, अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग चुन्नी लाल भास्कर ने बताया कि जिले की समस्त नगरीय एवं ग्रामीण पेयजल योजनाओं के समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं के 31 मार्च 2023 तक के बकाया जल प्रभार शुल्क के पेटे बकाया राशि पर ब्याज एवं शास्ति में 31 मई 2024 तक एकमुश्त जमा कराये जाने पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

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