सोलर प्लांट लगाये जाने पर भी अनुदान
झुंझुनू, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति कृषकों, उत्पादकों के समूह, कृषक उत्पादक संगठन, भागीदारी, स्वत्वधारी फर्म, कम्पनी, निगम, स्वयं सहायता समूह एवं सहकारी समितियों को राज्य के अन्तर्गत परिशिष्ट (1) में सूचीबद्ध क्षेत्रों के अन्तर्गत लगाने वाले प्रसंस्करण ईकाईयों को पूंजी निवेश अनुदान, ब्याज अनुदान, भाडा अनुदान एवं अन्य परिलाभ दिये जाने का प्रावधान है। झुंझुंनू जिले की मण्डी समितियों द्वारा कृषि प्रसंस्करण ईकाई या वेयर हाउस लगाने पर कृषकों को 50 प्रतिशत पूंजी विनियोजन अनुदान एक करोड़ रु की सीमा तक एवं गैर कृषको को 25 प्रतिशत पूंजी विनियोजन अनुदान 50 लाख रु तक दिये जाने का प्रावधान है। किसानों को 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं गैर कृषकों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा सोलर प्लांट लगाये जाने पर अधिकतम 10 लाख रु की अतिरिक्त पूंजी अनुदान एवं विद्युत प्रभार अनुदान एवं भाडा अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।
प्रशासक कृषि उपज मण्डी समिति एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर जगदीश प्रसाद गौड़ ने बताया कि
योजन के अन्तर्गत अभी तक जिले में 16 ईकाईयों के आवेदन पत्र प्राप्त हुऐ है। जिला स्तरीय समिति द्वारा 8 आवेदन पत्र स्वीकृत कर पांच ईकाईयों कमशः आबूसर ग्राम सेवा सहकारी समिति को 3 लाख रू, मै. शक्ति एग्रो इण्डस्ट्रीज बिसाऊ को 50 लाख रू, मै श्री हरीनाथ एग्रो फुड प्रोटेक्टस, जखोडा को 50 लाख रू, मै. बालाजी चिलिंग उधोग, गोवला को 27.60 लाख रू एवं श्री श्याम इण्डस्ट्रीज गुढा को 20.25 लाख रू का पूंजी विनियोजन अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है। तीन इकाईयों के प्रकरण पूजी विनियोजन अनुदान स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय समिति को भिजवाये गये। इस प्रकार जिले में 5 ईकाईयों को 150.85 लाख रू स्वीकृत कर 69.64 लाख रू वितरीत किये जा चुके है। जिले के सभी कृषकों, अन्य व्यक्तियों, कम्पनी, फर्म एवं संस्थानों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक कृषि प्रसंस्करण ईकाई एवं वेयर हाउस लगाकर योजना का अधिकतम उपयोग करें। योजना की विस्तृत जानकारी सम्बन्धित कृषि उपज मण्डी समिति से प्राप्त की जा सकती है।