प्रपत्र ऑनलाइन भरे जाने का प्रावधान है
चूरू, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में की गई घोषणा के मुताबिक मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना अंतर्गत बीमित परिवारों को प्रभावित होने पर 5 लाख रुपए तक का आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। इस योजना के लिए पात्र परिवारों से कोई अंशदान या प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। एडीएम लोकेश गौतम ने बताया कि योजना में बीमित परिवारों के किसी सदस्य की योजना के पॉलिसी शिड्यूल में अंकित दुर्घटनाओं में से किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति होने की स्थिति में पांच लाख रुपये तक का आर्थिक सम्बल बीमित परिवारों को उपलब्ध कराया जाएगा। योजना में 09 मई 2022 तथा इसकेे बाद हुई दुर्घटनाओं को कवर किया जायेगा। प्रपत्र ऑनलाइन भरे जाने का प्रावधान है जो योजना की वेबसाइट https://mcdbysipf.rajasthan.gov.in पर अथवा ई मित्र के माध्यम से भरे जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमित परिवारों को 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा का कवर कराने हेतु मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है। इस दुर्घटना बीमा के अन्तर्गत सात प्रकार की दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु अथवा अन्य शारीरिक क्षतियों की दशा में पॉलिसी शिड्यूल में अंकित प्रावधानों के अनुसार भुगतान देय होगा। पॉलिसी के अन्तर्गत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी किसी भी ऎसी शारीरिक चोट से है जो किसी वाहन, हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम द्वारा लगी हो। शारीरिक चोट सन्दर्भित दुर्घटना से ही उत्पन्न हुई होनी चाहिए एवं दुर्घटना से पूर्व अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। मृत्यु/क्षति का सीधा संबंध दुर्घटना से होने पर ही पॉलिसी के तहत भुगतान देय होगा। जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया को ही बीमित परिवार का मुखिया माना जायेगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना इस पॉलिसी का पार्ट होगी। पॉलिसी का लाभ प्रत्येक बीमित परिवार को सात प्रकार की दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा पॉलिसी में उल्लेखित क्षतियां होने पर पॉलिसी के प्रभावी रहने की स्थिति में किसी भी स्थान अथवा समय पर घटित होने पर देय होंगे।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत वे सभी परिवार बीमित माने जायेंगे जो मुख्यमंत्री चिरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमित हाेंगे। दुर्घटना तिथि को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना तहत बीमित सभी परिवार इस दुर्घटना बीमा योजना के तहत पात्र होंगे। पॉलिसी के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने जाने पर 5 लाख रुपये, दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आंखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ एवं एक आंख या एक पैर एवं एक आंख की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/इन अंगाें के पूर्णतः निष्कि्रय होने पर) – 3 लाख रुपये तथा दुर्घटना में हाथ/पैर/आंख की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/इन अंगों के पूर्णतः निष्कि्रय होने पर) 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे।