तम्बाकू के दुष्प्रभाव से व्यापारियों को किया जागरूक
चूरू, [सुभाष प्रजापत ] चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने बुधवार को राजगढ़ में सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू उत्पाद सेवन करने व कोटपा अधिनियम के तहत 60 चालान किये गये। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज शर्मा ने बताया कि कोटपा अधिनियम के तहत राजगढ़ मे जिन दुकानों पर बीड़ी, सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद का प्रचार-प्रसार करने पर दुकानों पर कोटपा एक्ट के तहत चालान कार्यवाही की एवं दुकानदारों को तम्बाकू उत्पाद का प्रचार-प्रसार नही करने के लिए निर्देशित किया गया। टीम ने सभी चाय की दुकानों, रेस्टोरेंट, कैफे आदि की जांच की एवं शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचते पाए जाने पर कार्यवाही करते हुए 60 चालान किए।
उन्होंने बताया कि इस दौरान व्यापारियों को तम्बाकू एवं नशीले पदार्थों का सेवन व बिक्री नहीं करने के बारें में जागरूक किया तथा तम्बाकू सम्बन्धित सभी नियमों का उचित रूप से पालन करने के निर्देश दिए। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया, निर्मल महर्षि व विनोद थारवान शामिल रहे ।