सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ओमप्रकाश राहड़ ने बताया
सीकर, सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ओमप्रकाश राहड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री पालनहार योजनान्तर्गत 0 से 06 वर्ष के बालक, बालिकाओं को पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए प्रतिवर्ष आगंनबाडी नामांकन प्रपत्र पालनहार पोर्टल पर अद्यतन अपडेट करना होता है जबकी 06 से 18 वर्ष के बालक, बालिकाओं को प्रतिवर्ष विद्यालय में अध्यनरत होने का प्रमाण —पत्र पालनहार पार्टल पर अधतन करना होता है। इसके अभाव में पालनहार योजना की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।
उन्होंने बताया कि वित्तिय वर्ष 2022—23 के जिले में 3160 पालनहारों के 4356 बच्चों के अध्ययन प्रमाण पत्र पालनहार पार्टल पर अपडेट नहीं है। उन्होंने निर्देश दिये है कि लम्बित पालनहार विद्यालयों में अध्ययनरत बालक, बालिकाओं के अध्ययन प्रमाण—पत्र तथा आगंनबाडी केन्द्रों पर पंजीकृृत बालक, बालिकाओं के आगंनबाड़ी के नामांकन प्रपत्र पालनहार पोर्टल पर 25 अक्टूबर 2022 तक शत—प्रतिशत अध्यतन किये जाना सुनिश्चित करें।