चूरू, राज्य के युवा उद्यमियों को बढावा देने एवं शिक्षित युवा बेरोजगारों को अपना नवीन उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ‘‘मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना’’लागू की गई है। उद्योग महाप्रबंधक नानुराम गहनोलिया ने बताया कि योजनान्तर्गत 18 वर्ष से 35 वर्ष तक की आयु के उद्यमियों को उद्योग, सेवा एवं व्यापार से संबंधित गतिविधियों में 1 करोड़ तक का ऋण तक ब्याज अनुदान एवं मार्जिन मनी अनुदान दिया जायेगा। योजना के तहत 25 लाख रूपये तक के ऋण पर 8 प्रतिशत, 25 लाख से 1 करोड़ रूपये तक के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा पुरूष उद्यमियों को 10 प्रतिशत एवं महिला उद्यमियों को 15 प्रतिशत व अधिकतम 5 लाख रूपये तक की सीमा तक मार्जिन मनी दी जायेगी।
उन्होंने बताया कि योजना अन्तर्गत केवल नवीन उद्यमों को स्थापित करने हेतु ऋण का प्रावधान है, जिसमें न्यूनतम स्नातक स्तर तक के युवापात्र हाेंगे। योजना 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी तथा वर्तमान में आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाईन है। उन्होंने नवीन उद्यम स्थापित करने की चाह रखने वाले युवाओं से अपना आवेदन मय परियोजना रिपोर्ट जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र कार्यालय में प्रस्तुत करने का आह्वान किया है।