नगर पालिका फायर मैन की सेवा बर्खास्तगी पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
सरकार से 5 सप्ताह में जवाब देने को कहा
झुंझुनू, राजस्थान हाई कोर्ट ने चार वर्ष तक सेवारत फायर मैन को पद से सेवा समाप्ति करने के स्वायत शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश 24 दिसम्बर 2021 पर रोक लगा दी। मामले के अनुसार नगर पालिका सूरजगढ़ में फायर मैन पद पर कार्यरत प्रार्थी संजय कुमार गुर्जर ने अपने एडवोकेट संजय महला के जरिये हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर बताया कि प्रार्थी भर्ती-2015 में चयनित होकर 20 जुलाई 2017 के नियुक्ति आदेश से सेवारत है तथा दो वर्ष के परिवीक्षाकाल के बाद संतोषजनक सेवाएं देने के कारण विभाग ने उसे 30 जुलाई 2019 के आदेश से स्थायी करने के आदेश दिए। बाद में विभाग ने लगभग चार वर्ष बाद दिनांक 24 दिसम्बर 2021 को आदेश जारी कर सेवा से हटा दिया व भर्ती के कुछ अन्य अभ्यर्थियों को इसी आदेश में, वरीयता में ऊपर आने का आधार बताते हुए उन्हें ज्वाइनिंग दे दी। बहस में एडवोकेट संजय महला ने बताया कि प्रार्थी ने चार वर्ष तक सेवाएं दी है तथा सेवा बर्खास्तगी का आदेश विधि विरुद्ध है जिस पर न्यायहित में रोक लगाई जाकर यथावत सेवा में रखा जाए। याचिका की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश महेन्द्र कुमार गोयल ने डी.एल.बी.के निदेशक एवं संयुक्त सचिव के सेवा समाप्ति आदेश 24 दिसम्बर 2021 पर रोक लगाते हुए सरकार से 5 सप्ताह में जवाब देने को कहा है।