चुरूताजा खबर

वोटर आईडी नहीं होने की स्थिति में पहचान के लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज निर्धारित

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने बताया

चूरू, विधानसभा उप चुनाव के दौरान मतदान स्थल पर अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता द्वारा अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं प्रस्तुत किए जा सकने की स्थिति में उसके द्वारा भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम होने से होता है तथा पहचान सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र का उपयोग होता है लेकिन निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता के फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाने की स्थिति में पहचान साबित करने के लिए 12 अन्य दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि इन 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक अथवा डाकघर की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य या लोक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों या विधायकों या विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र तथा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूआईडी) कार्ड शामिल हैं। अन्य किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी एपिक भी पहचान स्थापित करने के लिए स्वीकृत होंगे, बशर्ते उस मतदाता का नाम संबंधित निर्वाचक नामावली में हो, जहां वह मतदान करने आया है। फोटोग्राफ आदि बेमेल होने से मतदाता की पहचान सुनिश्चित नहीं हो पाने की स्थिति में उसे 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक फोटो दस्तावेज पेश करना होगा। प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, मतदान केंद्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

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