चिकित्सा विभाग की टीम ने श्रीमाधोपुर में की तम्बाकू उत्पाद बेचने वालों पर कार्रवाई
सीकर, चिकित्सा विभाग के राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत गुरुवार को श्रीमाधोपुर ब्लाॅक में कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ निर्मल सिंह के निर्देशन मंे विभाग की टीम ने मुख्य बाजार, जालपाली मोड़, सुरानी मार्केट, बस डिपो के पास कोटपा एक्ट के तहत 23 दुकानों पर चालान काटे एवं दुकानदारों को कोटपा अधिनियम की पालन करने की हिदायत दी। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अशोक महरिया ने बताया की विभाग की टीम ने श्रीमाधोपुर कस्बे में तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारांे से समझाईश भी की। वहीं जिन दुकानदारों ने तम्बाकू उत्पाद बेचे जाने से सम्बन्धित सूचना प्रदर्शित नहीं कर रखी थी उन दुकानदारों पर कोटपा अधिनियम की धारा 6 (ं) के अन्तर्गत कार्रवाई की एवं सार्वजनिक स्थानों पर बीडी, सिगरेट, खैनी, जर्दा, आदि का सेवन करने वालों के खिलाफ कोटपा अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत कार्रवाई कर समजाईस की गई की सार्वजनिक स्थानांे पर तंबाकू का सेवन नहीं करें। टीम में एनटीसीपी जिला समन्वयक डॉ संजय शर्मा, शिवसिंह शेखावत एवं पुलिस विभाग से कॉन्स्टेबल प्रेमचंद साथ शामिल थे।