जिला कलक्टर ने जांच समिति का गठन कर, 7 दिवस में मांगी जांच रिपोर्ट
एक कोचिंग संस्थान पर कुछ महीनो पूर्व विद्यार्थियों ने हंगामा कर अनियमितता की बात कही थी
झुंझुनू , जिला मुख्यालय पर विभिन्न प्रतियोगी परिक्षाओं एवं भर्ती की तैयारी के लिए संचालित कोचिंग संस्थान के संचालकों द्वारा मनमाने रूप से आवासीय परिसरों में तथा संकरी गलियों में कोचिंग संस्थान संचालित कर रखी है, इन कोचिंग संस्थान के संचालकों द्वारा छोटे-छोटे आवासीय मकानों में भी बड़ी संख्या में बच्चों को कोचिंग करवाई जा रही है। इसको लेकर जिला कलक्टर रवि जैन ने एक आदेश जारी बताया कि इन संस्थानों में प्रर्याप्त स्थान का अभाव होते हुए भी संचालित किए जा रहे है, न तो इनमें सुरक्षा (अग्नि शमन) के मापदण्डों का ध्यान रखा जाता है और न ही पार्किग स्पेस उपलब्ध है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए पर्याप्त संख्या में टोयलेट का अभाव होने के कारण आस-पास के खाली पड़े प्लोट्स को टॉयलेट के रूप में इस्तेमाल किए जाने से वातावरण दूषित होता है जिससे स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता हैं। जैन ने बताया कि कोचिंग संस्थान बिना अनुमति के ही आवासीय परिसरों में बिना कंवर्जन करवाए संचालित किए जा रहे है, इनकी जांच करने के लिए समिति का गठन किया गया हैं, समिति जिला कलक्टर को जिस भवन में कोचिंग संस्थान संचालित है उस भवन मे कोचिंग संस्थान संचालन की सक्षम स्तर से अनुमति ली गई है या नहीं, भवन आवासीय है तो उसका कंवर्जन करवाया गया है, भवन में अग्नि सुरक्षा के क्या उपाय किए गए है क्या आकस्मिक दुर्धटना के दौरान दूसरा निकासी द्वार है, वाहन पार्किग की स्थिति, हवा, पानी एवं टॉयलेट पर्याप्त है या नहीं, कोचिंग संस्थान उस स्थान पर संचालन के उपयुक्त है या नहीं इन सभी बिन्दुओं पर समिति जांच सौपेंगी। समिति में अतिरिक्त जिला कलक्टर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद आयुक्त एवं नगर परिषद के अग्नि शमन अधिकारी जिला कलक्टर को 7 दिवस में अपनी जांच प्रत्येक कोचिंग संस्थान की पृथक-पृथक आवश्यक रूप से प्रस्तु करेंगे।