कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव के मध्यनजर
चूरू, कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव के मध्यनजर वर्तमान में जिले के कस्बा चूरू व सरदारशहर के नगरीय क्षेत्र में कफ्र्यू तथा जिले के शेष क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू है। जिला कलक्टर संदेश नायक ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों (ग्राम पंचायत स्तर) में कार्यरत ई-मित्र कियोस्कों के कार्य को अनुमत पहले ही कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ई-मित्र की सेवाएं जैसे कि प्रीपेड मोबाईल रिचार्ज, ई-बाजार (स्वास्थ्य एवं इससे संबंधित सेवाएं) ई-मित्र कियोस्क पर उपलब्ध है तथा रजिस्ट्रेशन ऑफ माईग्रेन्ट्स जैसी महत्वपूर्ण सेवा भी ई-मित्र कियोस्क पर शुरू की जा चुकी है। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार जिले के समस्त शहरी क्षेत्र में ई-मित्र कियोस्क धारकों को कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। आदेशानुसार कियोस्क धारक को चेहरे पर मास्क पहनकर कार्य करना होगा तथा मास्क पहने हुए नागरिक को ही सेवा देगा तथा कियोस्क पर 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे। कियोस्क पर आने वाले नागरिकों के बीच सामाजिक दूरी कियोस्क धारक को सुनिश्चित करनी होगी तथा कार्य स्थल पर थूकने पर प्रतिबंध रहेगा एवं सेनेटाइजर्स रखने होंगे। नागरिकों को ई-मित्र सेवा देने से पूर्व कियोस्क धारक को यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि किसी नागरिक के पास स्मार्ट फोन हो तो नागरिक के मोबाईल पर राजकोविड इन्फो एप, आयु एप, कोविड ईबाजार एप तथा अरोग्य सेतु एन इन्स्टॉल है। इन्स्टॉल नहीं होने पर इन एप को इन्स्टॉल करवाने की जिम्मेदारी कियोस्क धारक की होगीं चारों एप गुगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। लॉकडाउन की अवधि के दौरन अगर किसी नवीन क्षेत्र में कफ्र्यू लगा दिया जाता है तो उस क्षेत्र में यह अनुमति स्वतः ही रद्द मानी जावेगी। किसी भी कियोस्क धारक को वाहन की अनुमति नहीं होगी। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले कियोस्क धारक को तत्काल स्थाई रूप से बंद करते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।