नाबालिग से
झुंझुनूं, लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के विशेष न्यायाधीश सुकेश कुमार जैन द्वारा एक नाबालिग से कुकर्म का प्रयास करने के मामले में गौतम कुमार उर्फ जैकी मेघवाल निवासी मंड्रेला हाल जाबासर को पोक्सो अधिनियम के साथ-साथ नाबालिग से कुकर्म के प्रयास के मामले में पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है तथा एक हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित भी किया है। मामले के अनुसार 4 जनवरी 2019 को निसार अहमद ने पुलिस थाना मलसीसर पर एक रिपोर्ट दी कि उसका नाबालिग दोहिता पीडि़त निवासी भादरा हाल दिल्ली में रहता है तथा कक्षा चार में पढ़ता है जिसकी उम्र 8 वर्ष है जो छुट्टीयों में उसके घर जाबासर आया हुआ था, कि 4 जनवरी को समय दोपहर करीब दो बजे उसकी मकान की छत पर उसका पीडि़त दोहिता एवं उसके भाई का सात वर्षिय नाबालिग पोता जो कक्षा एक में पढ़ता है, पतंग उड़ा रहे थे तथा सामने घर के बाहर खड़ा लडक़ा गौतम उर्फ जैकी मेघवाल जो मंड्रेला का रहने वाला है तथा ननिहाल जाबासर में अपने नाना के घर रह रहा है, उसने पीडि़त व उसके नाबालिग भाई के पोते को यानि दोनो को बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया तथा रास्ते में उसके भाई के पोते को तो छोड़ दिया तथा पीडि़त को खेतो में ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया। उसका दोहिता पीडि़त रोता बिलखता घर आया तो उसने यह सारी बाते बताई। पुलिस ने बाद जांच गौतम उर्फ जैकी के विरूद्ध अपहरण, कुकर्म आदि का चालान सम्बन्धित न्यायालय में पेश कर दिया। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे विशिष्ठ लोक अभियोजक लोकेन्द्र सिंह शेखावत ने दस गवाहो के बयान करवाये तथा 31 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये। न्यायालय ने पत्रावली पर आई साक्ष्य का बारिकी से विश£ेषण करते हुये उक्त गौतम कुमार उर्फ जैकी को उक्त सजा के साथ-साथ पीडि़त का अपहरण करने के मामले में भी तीन वर्ष का और कठोर कारावास तथा एक हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित करते हुये सभी सजाएं साथ-साथ भुगतने का आदेश भी दिया।