उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में
सीकर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहायक निदेशक ओम प्रकाश राहड़ ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग), अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमन्तु एवं अद्र्धघुमन्तु, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय एवं निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय, राष्ट्रीय स्तर एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित, अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों (कक्षा 11वीं एवं 12वीं के अतिरिक्त) द्वारा वेबसाईट WWW.sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship/ अथवा एसएसओ पोर्टल पर scholarship sje app अथवा एसएसओ पोर्टल पर क्लिक कर उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के लिए विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने एवं शिक्षण संस्थानों द्वारा नवीन पंजीयन एवं पूर्व में पंजीकृत की मान्यता अद्यतन करने के लिए पोर्टल प्रारंभ करने की तिथि 15 मार्च निर्धारित की गई है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृति संबंधी विस्तृत जानकारी WWW.sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship/ पर देखी जा सकती है एवं विभागीय जिला कार्यालय में व्यक्तिशः एवं दूरभाष नम्बर 1800-180-6127 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।