सोमवार से इन कार्यो के लिए नहीं लेनी होगी अनुमत
झुंझुनू, कोविड 19 की रोकथाम एवं नियत्रण के संबंध में 4 मई से प्रदेश में प्रभावी होने वाले लॉक डाउन के तीसरे चरण के तहत जिले में कुछ आवश्यक गतिविधियों पर छूट प्रदान की गई है। जिला कलक्टर उमरदीन खान ने बताया कि लॉक डाउन जिलेवासियों के स्वास्थ्य तथा मानव रक्षा के लिए प्रभावी किया गया है। परन्तु इस दौरान आमजन को परेशानी ना हो इसके लिए भी आवश्यक गतिविधियों में छूट प्रदान कर दी गई है। पहले दी गई गतिविधियों की छूट में निरन्तरता रखते हुए 4 मई से अन्य गतिविधियों को भी शामिल कर लिया गया है, जिनके लिए किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। जिला कलक्टर ने बताया कि जिले के कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में ये गतिविधिया संचालित नहीं हो सकेंगी।
इनके लिए नहीं होगी अब अनुमति की आवश्यकता –
1- दवाईयाेंं, औषधीय, चिकित्सा उपकरण, इनके कच्चे माल एवं इनके मध्यवर्ती उत्पाद ईंकाईयों।
2- खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण, ईकाईयों, तेल मिलों, चावल मिलों, आटा/दाल, चक्की आदि सहित आवश्यक वस्तु एवं सभी प्रकार के खाद्य सामान एवं मध्यवर्ती उत्पाद ईकाईयां।
3- उत्पादन ईकाईयों जिनकी सत्त प्रक्रिया आवश्यक है कोयला एवं मिनरल्स उत्पादन, खानों के संचालन के लिए विस्फोटक एवं अनुपांगिक गतिविधियां।
4- केमिकल कारखानें, उस समय तक जब तक कि उनका वर्तमान उत्पादन चक्र समाप्त नहीं हो जाता।
5- फार्म मशीनरी एवं उपकरण स्पेयर पार्ट्स की उत्पादन ईंकाइयां एवं आपूर्ति श्रृंखला के सभी आईटम।
6- खाद बीज एवं कीटनाशक उत्पादन ईकाइयां तथा आपूर्ति श्रृंखला, कच्चा माल एवं मध्यवर्ति सम्बन्धित ईंकाइयां।
7- पशु आहार एवं मुर्गी दाना उत्पादन ईकाइयां एवं कच्चा माल एवं सप्लाई श्रृंखला से सम्बन्धित अन्य सामान।
8- सभी प्रकार के उद्योगों के लिए पैकेंजिग सामान उत्पादन करने वाली ईकाइयां तथा अन्य आईटमों के लिए जो इस आदेश की अनुमत श्रेणी में है।
9- एम्बुलेंस निर्माण/बाडी बिल्डींग एवं किसी भी प्रकार का चिकित्सा वाहन।
10- ग्रामीण क्षेत्र में सम्मिलित सभी उद्योग जो नगरीय क्षेत्र की सीमा से बाहर।
11- खादी सहित कुटीर एवं घरेलू उद्योग।
12- तेल एवं गैस का उत्खनन/परिश्करण, रिफाईनरी।
13- सूचना तकनिकी के हार्डवेयर निर्माण।
14- रिको औद्योगिक क्षेत्र, फुडपार्क, मसाला पार्क और निजी औद्योगिक क्षेत्रों में पहुंच नियन्त्रण के साथ विनिर्माण और अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान।
15- सभी वस्तुओं के सभी भण्डार गृह एवं गोदाम जिनमें उनके कार्यालय तथा परिवहन कम्पनियों के डिपो शामिल है के लिए सामान चढाने एवं उतारने के लिए न्यूनतम श्रमिक एवं कार्यालय स्टॉफ।
16- कोल्ड स्टोरेज।
जिला कलक्टर ने कहा है कि उद्योग संचालन प्रारम्भ करने से पूर्व जहां तक सम्भव हो संचालन प्रक्रिया के लिए श्रमिको को अपने परिसर में अथवा निकटवर्ती भवन मे ठहरने की व्यवस्था करनी होगी। यदि यह संभव नहीं हो तो अपने संस्थान में कार्यरत सभी व्यक्तियों को लाने ले जाने के लिए संस्था की तरफ से परिवहन की सुविधा सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। यद्यपि इनको उद्योग संचालन हेतु पृथक से अनुमति की आवश्कता नहीं है। परन्तु इन्हे वाहन से लाया एवं ले जाया जाएगा, उसके लिए पास लेना होगा। किसी भी उद्योग में कार्यरत किसी भी व्यक्ति को पृथक से आने जाने के लिए पास जारी नहीं किया जाएगा। उक्त पास के लिए राजकोप सीटीजन एप अथवा वेबसाईट पर एप्लाई करना होगा।
इसका करें पालन – जिला कलक्टर ने कहा है कि कार्य स्थलों पर सभी लोग मास्क पहनकर कार्य करें। कार्य करते समय राज्य सरकार की एडवायजरी के तहत फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर कार्य करें, इस दौरान आवश्यकतानुसार गलब्स एवं सनेटाईजर का भी उपयोग किया जाए। कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र के अतिरिक्त रीको औद्योगिक क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको द्वारा पास जारी किये जाएगें तथा अन्य सभी बाहर स्थित उद्योगों के लिए महाबन्धक जिला उद्योग केन्द झुन्झुनूं द्वारा पास जारी किये जायेगें। उपरोक्त सभी गतिविधियों में नियमों का उल्लघंन करने वालो पर कार्यवाही की जाएगी।