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लोकसभा आम चुनाव 2024 : जिला निर्वाचन अधिकारी चौधरी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा, सम्पूर्ण जिले में आदर्श आचार संहिता लागू

सीकर, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही सीकर लोकसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो गए हैं। रिटर्निंग अधिकारी कमर चौधरी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के अंतर्गत 20 मार्च 2024 को गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 27 मार्च 2024 तक नामांकन लिए जाएंगे। 28 मार्च 2024 को नाम-निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी। 30 मार्च 2024 तक नाम निर्देशन पत्र वापस लिए जा सकेंगे तथा 19 अप्रैल 2024 को मतदान होगा। 4 जून 2024 को मतगणना होगी। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी चौधरी ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में दी।

रिटर्निंग अधिकारी चौधरी ने बताया कि शनिवार से आदर्श आचार संहिता के सभी प्रावधान लागू हो गये है। उन्होंने कहा कि इस दौरान 50 हजार रूपये से अधिक का कैश रखना सीजर की श्रेणी में आया है। उन्होंने आमजन से कहा है कि वे नकद राशि से संबंधित दस्तावेज साथ रखें। उन्होंने कहा कि 10 लाख रूपये से अधिक का कैश जप्त होने पर आयकर अधिनियम की धाराओं के तहत कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि आचार संहिता के लागू होने के साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों से राजनैतिक व्यक्ति या जनप्रतिनिधियों के पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने जानकारी दी की सीकर लोकसभा क्षेत्र में कुल 2080 मतदान केन्द्र बनाये गये है, जहां जिले के कुल 2210641 लाख मतदाता मतदान करेंगे, जिनमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 1153469, महिला मतदाता 1057159, थर्ड जेण्डर के कुल 13 मतदाता है। उन्होंने बताया कि जिले में 415 संवेदनशील मतदान केन्द्र बनाये गये है। उन्होंने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कुल 206 सैक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में प्रत्येक प्रत्याशी के लिए चुनाव खर्च की सीमा 95 लाख रूपये है तथा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लघन से संबंधित कोई भी शिकायत सी-वीजल एप पर की जा सकती है, शिकायत का समाधान 100 मिनट में किया जायेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी चौधरी ने बताया कि जिले में 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं द्वारा सुुगम मतदान के लिए होम वोटिंग की सुविधा दी जायेगी, जिसके लिए संबंधित बीएलओ द्वारा 12 डी फार्म का वितरण किया जायेगा। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीकर रणजीत सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर हेमराज परिडवाल, सहायक निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क पूरण मल, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी राकेश कुमार ढाका, निर्वाचन शाखा प्रभारी चन्द्रप्रकाश भडिया सहित समस्त प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडियाकर्मी उपस्थित रहें।

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