डिजीटल माध्यम से
सीकर, दयानंद सिंह क्षेत्रीय उपनिदेशक कृषि विपणन विभाग खण्ड सीकर ने बताया कि राजस्थान कृषि उपज विपणन अधिनियम 1961 धारा 34 ए के अन्तर्गत ई-नाम के माध्यम से कृषि उपज को विक्रय तथा ई-भुगतान के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के लिए शुरू की गई ‘‘ कृषक उपहार योजना के अन्तर्गत एक जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक ई-नाम पोर्टल पर खण्ड स्तर पर जारी किए गए ई-उपहार कूपनों की लॉटरी मण्डी समिति स्तर पर गठित समिति के समक्ष 2 सितम्बर 2022 को अपराह्न 3 बजे डिजिटल माध्यम से कार्यालय कृृषि उपज मंडी समिति सीकर में स्थित सभागार में मण्डी सचिवों, व्यापार संघ प्रतिनिधियों, किसान संघ प्रतिनिधियों एवं उपस्थित कृषकों व सर्वसाधारण के समक्ष लॉटरी निकाली जायेगी। कृषक उपहार योजना के अन्तर्गत प्रथम पुरस्कार 50 हजार रूपये, द्वितीय पुरस्कार 30 हजार रूपये व तृतीय पुरस्कार 20 हजार रूपये लाभार्थी को दिए जाकर लाभान्वित किया जायेगा।