झुंझुनूताजा खबर

चिड़ावा व सिंघाना में 27 अगस्त तक धारा 144 निषेधाज्ञा प्रभावी

सुपर स्प्रेडर श्रेणी के नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के कारण

झुंझुनू, सिंघाना एवं चिडावा कस्बे में कुछ सुपर स्प्रेडर श्रेणी के नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के कारण उक्त बीमारी से आस-पास के नागरिकों में उक्त संक्रमण के फैलने की संभावनाओं के मध्यनजर मानव जीवन को खतरे, स्वास्थ्य एवं इसके कारण लोक शांति को खतरा उत्पन हो सकता है। जिला कलेक्टर उमर दीन खान ने चिड़ावा व सिंघाना कस्बे की सम्पूर्ण सीमा में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है, जो 27 अगस्त की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगी। जिला कलेक्टर ने बताया कि उक्त सीमा में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगे, यहां समस्त व्यावसायिक, ओद्याोगिक प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, जिम इत्यादि बंद रहेंगे, किसी भी मानवीय गतिविधियां, शादी समारोह, रैली, जुलुस, सभा प्रतिबांधित रहेगी। सभी तरह के सावर्जनिक एंव निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबाधित रहेगा। इस क्षेत्र में दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराणा एवं जनरल स्टोर इत्यादि एवं सब्जी की दुकानें बदं रहेगी। बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय एवं दाह संस्कार जैसी आपात स्थिति में प्रभावित व्यक्ति स्थानीय उपखण्ड मजिस्टे्रट एवं थानाधिकारी की स्वीकृति उपरान्त आवागमन कर सकेंगे। यह प्रतिबंध चिकित्सा कार्मिकों, सफाई कर्मियों एवं कानून व्यवस्था तथा अधिकृत रसद सामग्री के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। पुलिस द्वारा निर्धारित एन्ट्री पॉईन्टस पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति उक्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें और ना ही उक्त क्षेत्र से बाहर निकले। यह प्रतिबंध चिडावा से रेवाडी तथा झुंझुनू से पिलानी मार्ग पर आने-जाने वाले वाहनों पर लागू नहीं होगा। परन्तु उक्त मार्ग पर वाहनों को खडा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन निर्देशों की पालना नहीं करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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