विदेशों से यात्रा कर जिले में आने वाले समस्त यात्रियों का गंतव्य पर पहुंचने पर आरटी-पीसीआर जांच कराना होगा अनिवार्य
आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्राी को 7 दिवस के लिए किया जायेगा संस्थागत, होम क्वारेंटाईन
विवाह आयोजक को विवाह की सूचना डीओआईटी द्वारा बनाये गये ऑनलाईन वेब पोर्टल पर देनी होगी
संम्पूर्ण जिले मे प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कफ्र्यू लागू रहेगा
सीकर, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविचल चतुर्वेदी ने आदेश जारी कर सीकर जिले में निरन्तर नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित पाये जाने से कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण फैलने की सम्भावनाओं के मध्यनजर नागरिको के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा जारी की है।
वैक्सीनेशन की अनिवार्यता:- विशेषज्ञों की राय के अनुसार जिन्होनें कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली है, उनमें कोरोना के नये वैरिएंट (ओमिक्राॅन) से संकमित होने पर हाॅस्पिटलाईजेशन (आक्सीजन एवं आईसीयू) की आवश्यकता कम देखी जा रही है। इसलिए उनका अनिवार्य परामर्श है कि वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगवाया जावे एवं कोविङ उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना सुनिश्चित की जावे। भेद्य व्यक्तियों जैसे (65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों एवं सःरूग्णता परिस्थितियों से पीडित व्यक्ति एवं गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे) को घर पर ही रहने एवं केवल आवश्यक व स्वास्थ्य उद्ेश्यों के लिए ही और यदि अपरिहार्य परिस्थितियां ऐसी मांग करें तो ही बाहर जाने की हिदायत दी जाती है। घर से बाहर जाने पर यह अति-आवश्यक है कि वे समय-समय पर निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों की सर्वाधिक पालना करें।
राजस्थान में आने वाले यात्रियों के संबंध में:- विदेशों से अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा कर जिले में आने वाले समस्त यात्रियों का गंतव्य पर पहुंचने पर आरटी-पीसीआर जांच कराना अनिवार्य होगा। आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्राी को 7 दिवस के लिए संस्थागत, होम क्वारंटीन किया जायेगा। घरेलू हवाई यात्रा, ट्रेन के माध्यम से यात्रा कर जिले में आने वाले यात्रियों को डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट अथवा आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्राी डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट, आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो गंतव्य पर आरटी-पीसीआर जांच करवाना अनिवार्य होगा। आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्राी को 7 दिवस के लिए संस्थागत, होम क्वारंटीन किया जायेगा।
शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में:-शिक्षण संस्थानों (विद्यालय, कोचिंग संस्थान) में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता-पिता, अभिभावक से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वे माता-पिता, अभिभावक जो अपने बच्चों को अभी आॅफलाईन अध्ययन के लिए संस्थान नहीं भेजना चाहते उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति के लिए दबाब नहीं बनाया जायेगा एवं उनके लिए आॅनलाईन अध्ययन की सुविधा निरन्तर संचालित रखी जायेगी।
विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेगें कि 18 वर्ष से अधिक आयु के समस्त छात्रा एवं छात्राएँ 31 जनवरी, 2022 तक डबल डाॅज वैक्सीनेटेड हो। जिन विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, कोचिंग संस्थान द्वारा छात्रावास का संचालन किया जा रहा है, संस्था प्रधान, संचालक द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल डोज वैक्सीनेशन, मास्क का अनिवार्य उपयोग, दो गज की दूरी, सेनेटाईजेशन, बंद स्थानों पर उचित वेन्टीलेशन इत्यादि) की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी। आॅनलाईन,डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी एवं इसे प्रोत्साहित किया जायेगा।
कार्यालयों के संबंध में:- नगर पालिका, नगरपरिषद क्षेत्रों मे स्थित सभी राजकीय कार्यालयांे, जहां कर्मचारियांे की बैठक व्यवस्था मे सामाजिक दूरी बनाये रखना संभव न हो, उन कार्यालयो मे 50 प्रतिशत कार्यालय उपस्थिति, 50 प्रतिशत घर से कार्य के संबंध मे संबंधित कार्यालयाध्यक्ष निर्णय ले सकेंगे।
यह आदेश निम्न आवश्यक सेवाओ से संबंधित कार्यालयो पर लागू नही होगा-
जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जेल, हाॅमगार्ड, कन्ट्रोल रूम एवं वाॅर रूम, वन,वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर परिषद,नगरपालिका, नगर विकास प्रन्यास, जिला परिषद, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा। समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालयों मे कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल डोज वैक्सीनेशन, मास्क का अनिवार्य उपयोग, दो गज की दूरी, सेनेटाईजेशन इत्यादि) की अनुपालना सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालयाध्यक्ष की होगी।
कार्यालयाध्यक्ष द्वारा विशेष योग्यजन, गर्भवती महिला,55 वर्ष या उससे अधिक आयु, पुराने रोगों एवं संःरूग्णता परिस्थितियों से पीड़ित कर्मचारी, अधिकारी को कार्यालय मे उपस्थित होने से छूट दी जा सकेगी लेकिन उन्हंे घर से काम करना आवश्यक रहेगा। वे कर्मचारी,अधिकारी जो कार्यालय नही आ रहे है एवं घर से काम कर रहे है, वे हर समय टेलीफोन और अन्य इलेक्ट्राॅनिक माध्यमों पर उपलब्ध रहेगे। कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पाॅजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घण्टे के लिए बंद किया जा सकेगा एवं संबंधित कार्यालय कक्ष के अन्य कर्मचारियों को घर से कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
समारोह आयोजन के संबंध में:- विवाह-समारोह में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। विवाह समारोह में बैण्ड-बाजा वादकों को 100 व्यक्तियों की संख्या से अलग रखा जायेगा।विवाह समारोह आयोजन:-विवाह आयोजक को विवाह की सूचना डीओआईटी द्वारा बनाये गये आॅनलाईन वेब पोर्टल पर या 181 पर देनी होगी। विवाह के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा सामािक दूरी, मास्क, सेनेटाईजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाए एवं उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। सरकारी कर्मचारी,अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की जाती है। अतः उनके स्वयं के द्वारा आयोजित कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रम जिसमें वे आमंत्रित हो, उनके द्वारा विवाह समारोह आयोजन सम्बन्धी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए। समारोह आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे डबल-डोज वैक्सीनेशन, फेस मास्क पहनना, नो मास्क नो एन्ट्री, स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता एवं सेनेटाईजेशन का पालना सुनिश्चित किया जायेगा। विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियोग्राफी करवाई जायेगी एवं संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट,जेईटी द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करवाई जायेगी। यदि कोई मैरिज गार्डन,स्थान कोविङ-19 प्रोटोकाॅल के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसकों 7 दिवस के लिए सील कर दिया जाएगा।
अन्त्येष्टि, अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम मे अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नही होगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह,सभा,रैली,धरना प्रदर्शन,जुलूस,मेलों के आयोजन में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने को अनुमति होगी। आयोजन से पूर्व इसकी सूचना डीओआईटी द्वारा बनाये गये अनलाईन वेब पोर्टल पर या 181 पर देनी होगी। उक्त आयोजनों के आयोजनकर्ता इसकी पालना सुनिश्चित करेंगे।
धार्मिक स्थलों के संबंध में- कोरोना संक्रमण के नियंत्राण के लिए धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं, दर्शनार्थियों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल-डोज वैक्सीनेशन, मास्क, दो गज की दूरी, सेनेटाईजेशन इत्यादि) की पालना सुनिश्चित करनी होगी एवं जिन धार्मिक स्थलों पर आॅनलाइन दर्शन की व्यवस्था है, वह जारी रहेगी। धार्मिक स्थल में फूल-माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा।
व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में:-सभी दुकानों,क्लबों,जिम, रेस्टारेन्टस, माॅल एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों, मालिक अपने स्वयं एवं स्टाफ के वैक्सीनेशन लगवाना सुनिश्चित करें एवं कितने प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है, इसकी सूचना भी डिस्प्ले करना सुनिश्चित करें। सभी प्रकार के व्यापारिक एवं व्यावसायिक संगठनों को यह परामर्श दिया जाता है कि किसी भी प्रकार के काॅन्फ्रेंस,एग्जीबिशन, बी2बी आयोजन एवं अन्य कार्यक्रम आॅनलाईन माध्यम से ही कराया जाना सुनिश्चित करें।
अन्य दिशा-निर्देश:-
कोविड की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर प्रशासन गांव के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिविर आगामी आदेशों तक स्थगित रहेगे। समस्त जिलेवासियो को यह परामर्श दिया जाता है कि 31 जनवरी 2022 से पूर्व कोविड वैक्सीन की दोनो डोज लगवाना सुनिश्चित करंे। संम्पूर्ण जिले मे प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कफ्र्यू रहेगा।
यह आदेश 7 जनवरी 2022 (शुक्रवार) से प्रभावी होगे।
इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188,269,270 एवं राजस्थान इपीडेमिक डीजीजे एक्ट 1957ए आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।