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मीडिया कर्मियों के मतदान बूथ एवं मतगणना केन्द्र पर फोटोग्राफी, विडियों ग्राफी का निषेध

नगर पालिका आम चुनाव 2019 में

सीकर, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर यज्ञ मित्र सिंहदेव ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिका आम चुनाव 2019 में मीडिया कर्मियों के मतदान बूथ एवं मतगणना केन्द्र पर फोटोग्राफी, विडियोंग्राफी के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये है। उन्होंने निर्देश दिये है कि अधिकार पत्रधारी पत्रकार जब मतदान बूथ के अन्दर जायें तो किसी प्रकार की फोटोग्राफी अथवा विडियोंग्राफी नहीं करेंगे और नहीं मोबाईल फोन ले जा सकेंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 131 के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यरत मतदान अधिकारी को यह अधिकार है कि वह निर्देशों की पालना नहीं करने वाले किसी मीड़ियाकर्मी को मतदान केन्द्र के भवन में प्रवेश नहीं करने दे और भवन से बाहर जाने के लिए निर्देशित कर दें भले ही ऎसे मीडियाकर्मी के पास प्रवेश के लिए अधिकार पत्र जारी किया हुआ हो। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिये है कि नगरपालिका सदस्यों के मतगणना के समय मतगणना कक्ष के भीतर अधिकार पत्रधारी कोई भी पत्रकार, कैमराटीम को विडियोंग्राफी अथवा फोटोग्राफी करने की अनुमति नहीं दी जाये और नही उन्हें मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति दी जाये। मतगणना के लिए बनाये गये मतगणना केन्द्र पर पत्रकारों के लिए एक पृथक कक्ष आरक्षित कर उन्हें वहां सभी जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाये और जब अधिकार पत्रधारी कोई पत्रकार वास्तविक मतगणना का अवलोकन मतगणना कक्ष में जाकर करना चाहे तो उसे बिना किसी कैमरे या मोबाईल फोन के मतगणना कक्ष में प्रवेश करने दिया जाये लेकिन कोई जिम्मेदार अधिकारी ऎसे समय मतगणना कक्ष में उनके साथ रहे ताकि मतों की गोपनीयता एवं मतगणना की व्यवस्था पर किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो। मतगणना कक्ष में रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी को भी यह अधिकार है कि वह मताें की गोपनीयता बनाये रखने के लिए और मतगणना की सुचारू व्यवस्था के लिए ऎसे किसी भी मीडियाकर्मी को मतगणना कक्ष में प्रवेश होने से रोक देवें जो दिये गये निर्देशों की पालना नहीं करता हो भले ही उसके पास प्रवेश के लिए अधिकार पत्र जारी किया हुआ हो।

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