जिला कलक्टर साँवर मल वर्मा ने बताया
चूरू, जिला कलक्टर साँवर मल वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से कोरोना महमारी संक्रमण के मध्येनजर लागू किए गए प्रत्येक रविवार कफ्र्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं में दूध, फल-सब्जियां एवं अन्य पेरिशेबल फूड आइटम के विक्रय से संबंधित दुकानों/स्टोर्स को भी सम्मिलित करते हुए समयानुसार संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। जिला कलक्टर ने बताया कि संपूर्ण जिले में सप्ताह के प्रत्येक शनिवार रात्रि 11 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक आगामी आदेशों तक जन-अनुशासन कफ्र्यू रहेगा। इस दौरान सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। यह कफ्र्यू निरंतर उत्पादन वाले कारखानों, रात्रिकालीन पारी वाले कारखानों, दूरसंचार, आईटी एवं ई कॉमर्स कंपनियों, शादी-विवाह आयोजनों, आपातकालीन सेवा से जुड़े कार्यालयों, चिकित्सा सेवाओं से जुड़े कार्यालयों, वैक्सीनेशन गतिविधियों, केमिस्ट शॉप, बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले यात्रीगण, माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य हेतु नियोजित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। इसके लिए पृथक से पास की आवश्यकता नहीं होगी।