चुरूताजा खबर

आखातीज पर संभावित बाल विवाह की रोकथाम के निर्देश

जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने

चूरू, जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने पुलिस अधीक्षक, उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों सहित विभिन्न अधिकारियों को अक्षय तृतीया (आखातीज)/पीपल पूर्णिमा एवं अन्य अवसरों पर होने वाले बाल विवाह आयोजनों की प्रभावी रोकथाम के लिए कहा है।आदेश में कहा गया है कि अक्षय तृतीया (आखातीज)/पीपल पूर्णिमा एवं अवसरों पर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाहों के आयोजन की संभावना को देखते हुए बाल विवाहों की प्रभावी रोकथाम के लिए ग्राम एवं तहसील स्तर पर पदस्थापित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों तथा जन प्रतिनिधियों (वृत्ताधिकारियों, थानाधिकारियों, पटवारियों, भू-अभिलेख निरीक्षकों, ग्राम पंचायत सदस्यों, ग्रामसेवकों, कृषि पर्यवेक्षकों, महिला एवं बाल विकास के परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, नगर निकाय के कर्मचारियों, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचों तथा वार्ड पंचों) के माध्यम से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर करें। आमजन को जानकारी कराते हुए जन जागृति उत्पन्न कर, बाल विवाह रोके जाने के लिए कार्यवाही करवाएं। उन्होंने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत बाल विवाह अपराध है, जिसकी रोकथाम हेतु आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के प्रावधान हैं। बाल विवाह रोकथाम हेतु संबंधित विभिन्न प्राधिकरणों/विभागों के बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत कार्यो का निवर्हन किया जाता है।

Related Articles

Back to top button