बरसात के मौसम में आमजन की सुरक्षा की दृष्टि से जर्जर व जीर्ण शीर्ण भवन, इमारत,चार दीवारी, स्ट्रेक्चर आदि की मरम्मत करवा लेंवे या हटवा लेंवे नहीं तो वे स्वयं जिम्मेदार होंगे
सीकर, नगर परिषद आयुक्त शशीकांत शर्मा ने बताया कि बरसात के मौसम को मध्यनजर रखते हुए नगर परिषद सीकर क्षेत्र में स्थित जर्जर व जीर्ण शीर्ण भवन, इमारत, चार दीवारी, स्ट्रेक्चर आदि के गिरने से भवन, इमारत में रहने वाले एवं आस-पास के रहवासी व पास से गुजरने वाले राहगीरो की जानमाल को खतरा होना संभाव्य है, ऐसी स्थिति में इन जर्जर व जीर्ण शीर्ण भवन, इमारत, चार दीवारी,स्ट्रेक्चर आदि की मरम्मत करवाई जानी अथवा इनको हटाया,गिराया जाना आमजन की सुरक्षा के लिए अतिआवश्यक है।
इन जर्जर व जीर्ण शीर्ण भवन, इमारत,चार दीवारी,स्ट्रेक्चर से संबंधित स्वामी, उपयोगकर्ता बरसात के मौसम को मध्यनजर रखते हुए तथा आमजन की सुरक्षा की दृष्टि से इन जर्जर व जीर्ण शीर्ण भवन, इमारत,चार दीवारी, स्ट्रेक्चर आदि की मरम्मत करवा लेंवे अथवा इनको हटाया, गिराया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा नगर परिषद द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 243 के अर्न्तगत नियमानुसार इस प्रकार के जीर्ण शीर्ण व जर्जर भवनों, इमारतों, स्ट्रेक्चर व इनके भाग को हटाने की कार्यवाही की जावेगी जिसका हर्जा-खर्चा संबंधित से वसूला जावेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के भवन, इमारत आदि से होने वाले जानमाल की दुर्घटना के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।