2 साल के लिए रिन्यू होंगे मौजूदा दुकानों के लाइसेंस, सभी एयरपोर्ट पर भी शराब शॉप
सीकर, राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति जारी कर दी है। पिछले साल जिन्हें लॉटरी से दुकान आवंटित हुई, अब उन्हें दो साल और मौका दिया है। नई आबकारी नीति के अनुसार लाइसेंस दो साल के लिए रिन्यू करवा सकेंगे। मौजूदा शराब दुकानों के लाइसेंस धारकों को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। केवल तय रकम जमा करवाकर दो साल शराब की दुकान रख सकेंगे। जो दुकान का लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाएंगे, उन बची हुई दुकानों की ऑनलाइन नीलामी होगी। जिला आबकारी अधिकारी आदराम दैया ने बातया कि नई आबकारी नीति में अब शराब की कंपोजिट दुकानों का प्रावधान किया है। गांवों और छोटे शहरों की तरह अब प्रदेशभर में अंग्रेजी और देशी शराब, बीयर और विदेशी शराब एक ही दुकान पर मिलेगी। दुकानों की संख्या प्रदेश भर में पहले की तरह 7665 ही रखी है। दुकानों के खुलने का समय भी सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक ही रखा गया है। शराब दुकानों के लाइसेंस सालाना गारंटी राशि पर दिए जाएंगे। सरकार का 15 हजार करोड़ के राजस्व का टारगेट है।
नई आबकारी नीति में पुराने लाइसेंस धारकों को कंपोजिट फीस जमा करवाने के लिए 28 फरवरी तक छूट दी गई है। शराब दुकानों का रिन्यू करवाने के लिए तय गारंटी के हिसाब से शराब का उठाव करके बिक्री करने और बकाया पैसा जमा करवाने की शर्त है। बकाया 28 फरवरी तक जमा करवाने की छूट दी है।
दुकानों के लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए 7 मार्च तक राशि जमा करवानी होगी। यह जमा करवाए बिना लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा। 14 मार्च तक सालाना गारंटी राशि जमा करवानी होगी। नई आबकारी नीति में होटल और रेस्टोरेंट बार की लाइसेंस फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। लाइसेंस फीस के लिए नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद सीमा को शहरी क्षेत्र माना जाएगा। होटल बार के लिए पांच साल के लिए लाइसेंस लेने पर फीस में 20 फीसदी छूट देने का प्रावधान किया है। सरकारी कंपनी राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन आरएसबीसीएल को एसी मॉडल शॉप सालाना लाइसेंस फीस पर अलॉट की जाएंगी। आरएसबीसीएल इन मॉडल शॉप को निजी भागीदारों को चलाने के लिए देगा। मॉडल शॉप पर प्रीमियम शराब, हेरिटेज लिकर,प्रीमियम वाइन व प्रीमियम बीयर ही मिलेगी।आरएसबीसीएल को दुकानों का आवंटन जयपुर शहर के लिए 26 लाख रुपए, जोधपुर, उदयपुर शहर के लिए 20 लाख और दूसरे शहरों के लिए 15 लाख की सालाना लाइसेंस फीस पर होगा।
नई आबकारी नीति में आरएसबीसीएल मॉडल शॉप को अलॉट करने के लिए ऑनलाइन नीलामी निकालेगा। सालाना लाइसेंस फीस के आधार पर तीन साल के लिए ऑनलाइन नीलामी से अलॉटमेंट होगा। मॉडल शॉप के संचालन की अवधि को तय शर्तों पर 2 साल और बढ़ाने का प्रावधान भी होगा। ऑनलाइन नीलामी की शर्ते आरएसबीसीएल तय करेगा। इन मॉडल शॉप पर मदिरा उठाव की न्यूनतम गारंटी राशि का प्रावधान नहीं होगा। नई आबकारी नीति में एयरपोर्ट ऑथोरिटी की मांग के अनुसार अन्य राज्यों की तर्ज पर राज्य के सभी एयरपोर्ट पर वार्षिक लाइसेंस फीस के आधार पर शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। एयरपोर्ट पर शराब की दुकानों पर मॉडल शॉप की तरह ही प्रीमियम शराब, हेरिटेज लिकर, प्रीमियम वाईन और प्रीमियम बीयर और असेसरीज ही बेचने की अनुमति होगी। लोअर लेवल के ब्रांड और देसी शराब इन दुकानों पर नहीं बेच सकेंगे।
नई आबकारी नीति में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 30 जनवरी शहीद दिवस और महावीर जयंती पर प्रदेश भर में ड्राई डे रहेगा। प्रदेश भर में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। सरकार ने नशे के खिलाफ जागरुकता के लिए प्रचार प्रसार का बजट 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ करने का प्रावधान किया है। इससे नशे के खिलाफ कैंपेन चलेगा।