मतदान हेतु 12 अधिकृत पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा
झुंझुनू जिला निर्वाचन अधिकारी रवि जैन ने कहा कि झुंझुनू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान 6 मई को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। उन्होंने समस्त मतदाताओं से अपील करी है कि वे 6 मई ‘‘मतदान दिवस’’ को उत्सव के रूप में मनायें। उन्होंने कहा कि मतदाता किसी भी प्रकार के लोभ, लालच, बहकावे में आये बिना, निर्भय होकर मतदान करें। मतदान उनका अधिकार है व उनका वोट अनमोेल है। उन्होंने कहा कि मतदाता अपने वोट की ताकत को समझें और मतदान अवश्य करें। प्रत्येक मतदाता मतदान करेगा तो जिले का गौरव बढ़ेगा।
- जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बीएलओ द्वारा मतदाता के घर पर पहुंचायी गयी मतदाता पर्ची को आईडी प्रूफ नहीं माना जाएगा, यह फोटो वोटर स्लिप केवल वोटिंग लिस्ट में मतदाता का नाम ढूंढ़ने में मददगार होगी। मतदाता पर्ची को वोट डालने के लिए जाते वक्त साथ लेकर जायें, लेकिन साथ में पहचान प्रमाण के लिए अधिकृत 12 डॉक्यूमेंट्स (दस्तावेजों) से कोई एक जरूर साथ लेकर जाना होगा, वरना वोट नहीं डाल पायेंगे। जैन ने बताया कि मतदाता को पहचान प्रमाण के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, केन्द्र-राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम-सार्वजनिक निजी कंपनी द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक-डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, भारत के महापंजीयक द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, सांसदों-विधायकों-विधानपरिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, आधार कार्ड में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।