चुरूताजा खबर

50 हजार रुपए अनुग्रह राशि से वंचित नहीं रहे कोई भी पात्र व्यक्ति – वर्मा

ई मित्र पर निःशुल्क आवेदन कर सकेंगे कोविड मृतकों के निकट परिजन

चूरू, जिला कलक्टर साँवर मल वर्मा ने कहा है कि कोविड के कारण हुई मौत पर राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए कोई भी पात्र व्यक्ति निकटतम ई मित्र पर निःशुल्क आवेदन कर सकता है। संबंधित अधिकारी आवेदनों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें ताकि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार पीड़ित व्यक्तियों को समय पर सहायता मिल सके। जिला कलक्टर ने इस संंबंध में अपने कक्ष में आयोजित बैठक में अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर लोकेश गौतम, बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक नरेश बारोठिया, एडिशनल सीएमएचओ डॉ बीएल सर्वा, एसीपी मनोज गर्वा एवं सहायक निदेशक (जनसंपर्क) कुमार अजय मौजूद रहे।

जिला कलक्टर ने बताया कि कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के नजदीकी परिजन, रिश्तेदारों को दी जाने वाली 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि के लिए ऑनलाइन होने वाले आवेदन के लिए ई मित्र द्वारा आवेदकों को निःशुल्क यह सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक आवेदन पर 50 रुपए ई मित्र को दिए जाएंगे। कोविड से मृत व्यक्ति से रिश्तेदार/परिजनों को प्रति कोविड-19 मृतक 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। अनुग्रह राशि का भुगतान जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। आवेदन समस्त आवश्यक दस्तावेजों (यथा मृतक का कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदक का आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, मृतक से आवेदक के संबंध का दस्तावेज आदि) सहित किया जाएगा। यह अनुग्रह राशि देश में प्रथम कोविड-19 केस आने की दिनांक से कोविड-19 के आपदा रूप में डिनोटिफिकेशन अथवा आगामी आदेश (जो भी पहले हो) के मध्य हुई कोविड मृत्युओं के संबंध में देय होगी। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद अस्पताल या घर में 30 दिन के भीतर हुई मृत्यु को कोविड मृत्यु माना जाएगा। ऎसेे व्यक्ति जिनकी कोविड पॉजिटिव पाए जाने के 30 दिन के बाद भी निरंतर अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान मृत्यु हुई है, को कोविड-19 मृत्यु माना जाएगा। बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक नरेश बारोठिया ने बताया कि कोविड के कारण काल का ग्राम बने जिन पुरुषों के आश्रितों को मुख्यमंत्री कोरोना सहायता में लाभान्वित किया गया था, उन्हें इस अनुग्रह राशि का भुगतान भी सीधे उनके खातों में किया गया है। कोविड के कारण महिलाओं की मृत्यु के प्रकरणों में इस 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि के लिए आवेदन किया जा सकता है। जिला कलक्टर एसीपी, जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक सहित सभी संबंधित अधिकरियों को अनुग्रह राशि के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर समस्त प्रकरणों में पीड़ितों को तत्काल लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं।

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