लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर झुन्झनू को नोटिस जारी
राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने किया नोटिस जारी
झुंझुनू, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर झुंझुनू को एक आरटीआई से जुड़े मामले में द्वितीय अपील की सुनवाई के लिए प्रथम नोटिस राजस्थान राज्य सूचना आयोग द्वारा जारी किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पत्रकार नीरज सैनी द्वारा लोक सूचना अधिकारी जिला कलेक्टर झुन्झनू के यहां पर सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी मांगी गई थी। इसी मामले को लेकर राजस्थान राज्य सूचना आयोग द्वारा नोटिस जारी किया गया है। प्रत्यार्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर झुन्झनू को द्वितीय अपील का बिंदुवार अपीलोत्तर इस नोटिस प्राप्ति के 21 दिवस में आयोग को प्रेषित करने के लिए कहा गया है। साथ ही प्रेषित अपीलोत्तर की एक प्रति अपीलार्थी सैनी को भी रजिस्टर डाक से भिजवाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। अपीलोत्तर प्रेषक के प्रमाण की प्रति तथा सूचना के संबंधित समस्त अभिलेखों के साथ स्वयं या लोक सूचना अधिकारी द्वारा लिखित तौर पर प्राधिकृत प्रतिनिधि को 7 फरवरी सूचना आयोग के कोर्ट में उपलब्ध रहने के लिए कहा गया है। वही भेजे गए इस नोटिस में लिखा गया है कि सूचना प्रदान करने में विलम्ब के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 में दंडित किए जाने का भी प्रावधान है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पत्रकार नीरज सैनी द्वारा लोक सूचना अधिकारी को सूचना के अधिकार के अंतर्गत आवेदन करके एक बिंदु में जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी की दिन विशेष ड्यूटी लगाई जाने के संबंध में जानकारी मांगी थी क्योंकि इसी दिन जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारी की प्रथम अपील सैनी द्वारा लगाई गई एक पूर्व की आरटीआई के मामले में निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जयपुर में होनी थी लेकिन वह इस दिन उपस्थित नहीं हुए और उन्होंने निदेशक को पत्र भेज कर बताया कि जिला कलेक्टर ने उनकी आवश्यक कार्य में इस दिन ड्यूटी लगाई हुई है इसलिए वह उपस्थित नहीं हो सकते। वहीं दूसरे बिंदु में पत्रकार सैनी ने झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट में ऐसे कितने अधिकारी या कर्मचारी हैं जो लंबे समय से डेपुटेशन पर बैठे हुए हैं। इन्हीं दो प्रमुख बिंदुओं को लेकर जानकारी मांगी थी लेकिन तय समय उपरांत भी लोक सूचना अधिकारी जिला कलेक्ट्रेट झुंझुनू के यहां से कोई जवाब प्रेषित नहीं हुआ। बल्कि जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारी के यहां से अपिलार्थी को जवाब प्रेषित किया गया जो की अपूर्ण था। वहीं दूसरे बिंदु के बारे में अपिलार्थी को कोई जानकारी नहीं दी गई। वही इस मामले में प्रथम अपील झुंझुनू जिला कलेक्टर के यहाँ पर भी की गई थी जिसके बाद भी उनको सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। जिसके चलते सैनी द्वारा द्वितीय अपील राजस्थान राज्य सूचना आयोग में की गई और इसी को लेकर राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर झुन्झनू को द्वितीय अपील की सुनवाई का यह नोटिस जारी किया है।
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वही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह वही आरटीआई से जुड़ा हुआ मामला है जिसके मूल आवेदन की फोटो खींचकर सोशल मीडिया व्हाट्सएप के ग्रुप में डाली गई और पत्रकार सैनी के खिलाफ अशोभनीय बातें लिखी गई तथा विभिन्न प्रकार से पत्रकार सैनी पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया। साथ विभिन्न तरीके से पत्रकार सैनी को इस मामले में मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। लेकिन सैनी ने सभी दबाबों एवं प्रताड़नाओ से उबरते हुए इसकी शिकायत उस समय जिला कलेक्टर झुन्झनू, जिला पुलिस अधीक्षक झुंझुनू, मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर, मुख्य सूचना आयुक्त केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली, मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार जयपुर, प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को भी की गई थी। जिस पर तत्कालीन झुंझुनू जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा थाने में कंप्लेंट दर्ज करवाई गई लेकिन इस मामले में क्या हुआ सैनी को अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई। वहीं काफी विलम्ब से तत्कालीन जिला कलेक्टर द्वारा उपखंड अधिकारी झुंझुनू को इस मामले की जांच के लिए भी निर्देशित किया गया था। लेकिन उपखंड अधिकारी झुंझुनू कार्यालय में भी सैनी को बार-बार चक्कर लगाने पड़े। फिर तत्कालीन समय के नवागत जिला कलेक्टर बचनेश अग्रवाल के समक्ष ज्ञापन देने पर सैनी के बयान उपखंड अधिकारी झुंझुनू कार्यालय द्वारा दर्ज किए गए। उसके बाद में इन जांचों का क्या नतीजा रहा इसके बारे में सैनी को अवगत नहीं करवाया गया। वही सैनी अभी भी तक इस मामले में वैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखे हुए है।