सूचना नहीं देने पर अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड प्रथम को नोटिस
सुनवाई में उपस्थित होने के आदेश, देरी का बताना होगा कारण
हनुमानगढ़, जल संसाधन वृत हनुमानगढ़ के अधीक्षण अभियंता ने सूचना के अधिकार से सूचना नहीं देने पर सख्ती दिखाते हुए जल संसाधन खण्ड प्रथम के अधिशाषी अभियंता को सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश देते हुए नोटिस जारी किया है। इसके अलावा सुनवाई में भी उपस्थित होने के आदेश पारित किए है। प्रकरण अनुसार एफ ब्लॉक (पत्रकार कॉलोनी), सिविल लाइंस निवासी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल जान्दू ने गत 20 फरवरी को जल संसाधन खण्ड प्रथम कार्यालय के अधिशाषी अभियंता के समक्ष नहरी निर्माण कार्यों से सम्बंधित आवेदन प्रस्तुत करते हुए सूचना मांगी लेकिन विभाग द्वारा 18 मार्च को सूचना को प्रश्नागत बताते हुए जवाब देने से मना कर दिया। इस पर आरटीआई कार्यकर्ता अनिल जान्दू ने इसी कार्यालय में 28 मार्च को दिए गए जवाब के विरुद्ध अपील लगाई। इस पर जल संसाधन खण्ड प्रथम ने 18 अप्रैल को भी जवाब ना देते हुए प्रथम अपील के मूल आवेदन को ही वापिस लौटा दिया। इस पर अनिल जान्दू ने सूचना का अधिकार 2005 के नियमों और धाराओं का हवाला देते हुए लिखित प्रपत्र के साथ प्रथम अपील आवेदन को पुन: जल संसाधन वृत हनुमानगढ़ के अधीक्षण अभियंता कार्यालय समक्ष 21 अगस्त को प्रस्तुत किया। जिसे अधीक्षण अभियंता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अन्तर्गत 4 सितम्बर को स्वीकार करते हुए अपील कार्यालय क्रमांक 83/2023 के तहत नोटिस जारी करते हुए अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड प्रथम को आगामी 11 सितम्बर को नि:शुल्क सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश पारित किये है। इसके अलावा सूचना प्रदान करने में हुए विलम्ब को लेकर इसी दिन रखी गई सुनवाई में अपना पक्ष रखने हेतु अधिशाषी अभियंता को उपस्थित होने के आदेश भी दिए है।