चुरूताजा खबर

अधिग्रहित वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर चार को नोटिस

चूरू, विधानसभा आम चुनाव अंतर्गत चुनाव कार्य हेतु अधिग्रहित वाहन उपलब्ध नहीं करवाने पर सरदारशहर के चार वाहन मालिकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43) की धारा 167 के अधीन नोटिस जारी किये गये हैं। यातायात प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारी एसीईओ सक्षम गोयल आईएएस ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार इन वाहनों के अधिग्रहण आदेश दिये जाने के बावजूद निर्धारित समय पर वाहन उपलब्ध नहीं करवाना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2023 के अन्तर्गत मतदान दलों को गन्तव्य स्थलों तक पहुंचाने के लिए वाहनों का अधिग्रहण 22 नवंबर शाम 5 बजे से प्रारंभ होगा। वाहनों का संग्रहण स्थल विधानसभा क्षेत्र चूरू के लिए केन्द्रीय विद्यालय, तारानगर के लिए कृषि उपज मण्डी समिति, सरदारशहर के लिए सेठ बुधमुल दुगड़़ राजकीय महाविद्यालय, रतनगढ़ के लिए रघुनाथ विद्यालय, सुजानगढ़ के लिए सोना देवी सेठिया कन्या महाविद्यालय व सादुलपुर के लिए कृषि उपज मण्डी समिति निर्धारित किया गया है। सभी वाहन चालकों को निर्देशित किया गया है कि निर्धारित समय एवं दिनांक को उपस्थित रहें अन्यथा उनके विरूद्ध भी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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