चूरू, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृति हेतु शैक्षणिक सत्र 2023-24 में आवेदन ऑनलाईन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक अरविन्द कुमार ओला ने बताया कि राजस्थान के मूल निवासी छात्र-छात्राओं के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग), अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमन्तू एवं अद्र्धघुमन्तू समुदाय, मिरासी एवं भिश्ती समुदाय तथा मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय/ निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर संचालित राष्ट्रीय स्तर की राजकीय शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/ अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा एसएसओ पोर्टल पर स्कॉलरशिप एसजेई एप्प, मोबाईल ऎप, वेब पोर्टल www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/Scholarship के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करने (कक्षा 11 व 12 के अतिरिक्त) तथा संस्थाओं द्वारा ऑनलाईन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए पूर्व में निर्धारित अन्तिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2024 किया गया है। अब निर्धारित तिथि तक उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत छात्रवृति पोर्टल पर शिक्षण संस्थाओं द्वारा नवीन पंजीकरण तथा पूर्व में पंजीकृत संस्थाओं की मान्यता एवं पाठ्यक्रमवार फीस स्ट्रक्चर अद्यतन कर सकेंगे और शैक्षणिक संस्थानों में नियमित अध्ययनरत पात्र विद्यार्थी छात्रवृति का ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन दिशा-निर्देश एवं छात्रवृति योजना संचालन प्रक्रिया 2023 वेब पोर्टल, विभागीय वेब साईट का अनिवार्य रूप से विद्यार्थियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा अवलोकन कर सकते हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि दिशा-निर्देशों का अवलोकन करने के उपरान्त ही ऑनलाईन आवेदन करें ताकि आवेदन करने में किसी प्रकार की दुविधा ना हो। आवेदन करने में किसी भी तकनीकी समस्या होने पर विभागीय जिला कार्यालय में व्यक्तिशः एवं दूरभाष संख्या 01562-250943 पर सम्पर्क किया जा सकता है।