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सडक हादसे में मौत पर 55 लाख रूपये का आदेश पारित

न्यायालय मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण सीकर का फैसला

सीकर, न्यायालय मोटर दुर्घटना वाद अधिकरण, सीकर द्वारा सडक दुर्घटना के एक मामले में मृतक के आश्रितों को 55,13,072 रूपये का मुआवजा ब्याज सहित करने का आदेश पारित किया गया है। ग्राम सांवलपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर निवासी मिनाक्षी देवी जो राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र देवीपुरा ब्लॉक खण्डेला जिला सीकर में (प्रसाविका) के पद पर कार्यरत थी,जो 27 अप्रेल 2018 को अपने पति शम्भुलाल के साथ मोटरसाईकिल पर पीछे बैठकर अपने गांव जा रही थी जब पलसाना बाईपास पहंचें तो पिछे से बस नम्बर आर.जे. 09.पी.ए. 4366 के चालक ने तेज गति व लापरवाही से चलाकर टक्कर मारी जिससे मिनाक्षी देवी के गम्भीर चोंटे आई और उसकी मृत्यृ हो गई, जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना रानोली में दर्ज हुई थी। मिनाक्षी के पति व पुत्र आदित्य की और से न्यायालय में क्लेम याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसमें न्यायालय के पक्षकारों को सुनने के पश्चात् विपक्षीगण बस चालक मालिक व बीमा कम्पनी को मृतका के आश्रितों को 55,13,072 रूपयों का मुआवजा ब्याज सहित अदा करने का निर्णय पारित किया है। मामले में पीडीत पक्ष की और से अधिवक्ता सत्यपाल खेदड एडवोकेट द्वारा पैरवी की गई।

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