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राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में बैठक का आयोजन

वरिष्ठ नागरिको के साथ वर्ष 2022 के लिए

सीकर, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार धर्मराज मीणा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 3 मार्च 2022 को एडीआर सेन्टर,सीकर में वरिष्ठ नागरिको के साथ वर्ष 2022 के लिए प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत 12 मार्च 2022 के प्रचार-प्रसार के लिए बैठक का आयोजन किया गया। सचिव धर्मराज मीणा ने बताया कि सीकर न्यायक्षेत्र में लोक अदालत द्वारा प्री-लिटिगेशन प्रकरणों जैसे एनआईएक्ट प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, बिजली पानी एवं अन्य बिलाें के भुगतान से संबंधित प्रकरण, भरण पोषण से संबंधित प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादो के प्रकरण तथा राजीनामा योग्य अन्य प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा पंचायत स्तर पर डोर-स्टेप काउंसलिंग एवं समस्त सीकर न्यायक्षेत्र में प्री-कांउसलिंग की जा रही है। उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों को लोक अदालत के प्रचार-प्रसार एवं अधिक से अधिक लोगो को जागरूक कर लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निपटारा करने के लिए प्रेरित किया गया। बैठक में उपस्थित जनों को न्यायालय में लंबित प्रकरणों जैसे दाण्डिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित प्रकरण, धन वसूली, एमएसीटी प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण, बिजली, पानी एवं अन्य बिलों के भुगतान से संबंधित प्रकरण, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, मजदूरी भत्ते और पेंशन भतों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले, दीवानी द्वितीय अपीले, दीवानी अवमानना याचिकाएं, फैमिली पेशंन मामले, स्थानान्तरण से सबंधित रिट याचिकाएं, सेवानिवृति लाभों से संबंधित मामले, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम प्रकरण, धारा 9,11,12 एवं 24 हिन्दू विवाह अधिनियम से संबंधित प्रकरण, धारा 125 सीआरसीपी से सबंधित प्रकरण, घरेलू हिंसा अधिनियम से सबंधित प्रकरण, सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा पुनर्भरण संबंधित प्रकरण, किराया नियंत्रण अधिनियम से संबंधित प्रकरण आदि प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जायेगा। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा मामलों के निस्तारण एवं सस्ता एवं शीघ्र न्याय प्राप्ति के लिए अपील की गई।

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