जिला कलक्टर संदेश नायक ने बताया
चूरू, खरीफ 2020 हेतु राज्य सरकार द्वारा 30 जून को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस बार कृषकों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल बीमा करवाया जाना पूर्णतया स्वैच्छिक है। जिला कलक्टर संदेश नायक ने बताया कि चूरू जिले में हेतु खरीफ 2020 में बाजरा, कपास, चंवला, मूंगफली, ग्वार, मूंग, मोठ एवं तिल की फसलें बीमित की गई है तथा एसबीआई जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड टोल फ्री नम्बर 18001232310, बीमा हेतु अधिकृत की गई है। फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जिले के ऋणी, गैर ऋणी एवं बटाईदार कृषक शामिल होंगे। जिला कलक्टर ने बताया कि इस बार कृषकों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल बीमा करवाया जाना पूर्णतया स्वैच्छिक है, उस हेतु ऋणी कृषक को योजना से पृथक रहने के लिए अर्थात् ऋणी कृषक जो फसल का बीमा नहीं करवाना चाहता है उसको खरीफ 2020 हेतु संबंधित बैंक में 8 जुलाई, 2020 तक घोषणा पत्र देना होगा अन्यथा योजना में सम्मिलित माना जाएगा। घोषणा पत्र का प्रारूप संबंधित बैंक शाखा में उपलब्ध होगा। खरीफ 2020 हेतु ऋणी कृषकों द्वारा बीमित फसल में परिवर्तन की सूचना संबंधित वित्तीय संस्थान (बैंक) को देने की अंतिम तिथि 13 जुलाई 2020 निर्धारित की गई है। इस प्रकार गैर ऋणी कृषकों को ऑनलाईन प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2020 है।