चुनाव कार्य में बाधा पहुंचाने पर मुकदमा भी होगा दर्ज
सीकर, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर यज्ञ मित्र सिंहदेव ने आदेश जारी कर पंचायतीराज चुनाव 2020 में सरपंच, पंच निर्वाचन के लिए नियुक्त एक रिटर्निंग अधिकारी, दो मतदान अधिकारियों को चुनाव प्रशिक्षण, रवानगी कार्य में अनुपस्थित रहने और निर्वाचन कार्य में बाधा पहुंचाने पर तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयप्रकाश ने बताया कि चुनाव कार्य में नियुक्त प्रशिक्षण, रवानगी स्थल से उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा दूरभाष पर सूचना देने के बावजूद आने से मना करने और निर्वाचन कार्य में बाधा पहुंचाने पर ओमप्रकाश जाखड़ व्याख्याता ,स्कूल शिक्षा डाईट सीकर रिटर्निंग अधिकारी मतदान दल (122), भागीरथ सिंह, वरिष्ठ अध्यापक रा.उ.मा.वि. सांवलोदा धायलान पीआरओ रिजर्व, मकबूल अहमद शैख सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम कार्यालय उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग सीकर एआरओ मतदान दल (103) को मंगलवार को श्रीमाधोपुर में आयोजित प्रशिक्षण, रवानगी कार्य से अनुपस्थित रहने पर निलम्बित करते हुए इनके विरूद्ध सी.सी.ए.नियम 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के विहित प्रावधानों एवं राजस्थान असैनिक सेवाएं अधिनियम 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मकबूल अहमद शैख का मुख्यालय उपखण्ड अधिकारी कार्यालय दांतारामगढ़, ओमप्रकाश जाखड़ का मुख्यालय उपखण्ड अधिकारी कार्यालय लक्ष्मणगढ़, भागीरथ सिंह का मुख्यालय उपखण्ड अधिकारी कार्यालय खण्डेला में रहेगा । उल्लेखनीय है कि पूर्व में जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्मिकों को निर्वाचन कार्य सम्पादित करने के लिए पाबंद किया गया था। उन्होंने बताया कि निर्वाचन कार्य में नियुक्त कार्मिक अपनी ड्यूटी पर मुस्तेद रहे तथा लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के विरूद्ध चुनाव कार्य में बाधा पहुंचाने पर मुकदमा भी दर्ज करवाया जायेगा तथा जो भी ड्यूटी से मना करने की कोशिश करेगा उस पर सख्त कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।