भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से
चूरू, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित प्रवासियों के लिए मई व जून, 2020 के लिए 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह निःशुल्क गेहूं का आवंटन किया गया हैं, जिसका वितरण उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किया जायेगा। जिला कलक्टर (रसद) संदेश नायक ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे प्रवासियों को गेहूं वितरण में उप आवंटन की शर्तों की पूर्ण पालना करते हुए शीघ्र खाद्य सुरक्षा मुहैया करवायें। निर्देशानुसार गेहूं वितरण हेतु चिन्हित उचित मूल्य दुकानदार के सहयोग हेतु प्रत्येक दुकान पर बीएलओ या अन्य सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाये जिसके पास स्मार्ट मोबाइल फोन है, जिसमें सर्वे संबंधित ई-मित्र ऎप/ लींक डाउनलोड किया हुआ हो। उचित मूल्य दुकानदार कार्मिकों की ड्यूटी लगाकर इसकी सूचना जिला रसद अधिकारी चूरू को 7 जून, 2020 तक भिजवाना सुनिश्चित करें। ग्रामीण क्षेत्र में गेहूं का वितरण ग्राम पंचायत स्तरीय कौर कमेटी- ग्राम पंचायत की देखरेख में करवाया जाये तथा शहरी क्षेत्रों में वार्डवार कमेटी प्रत्येक वार्ड में कम से कम दो जगह गेहूं का वितरण करवायेगी। जिला कलक्टर ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्राप्त गेहूं का वितरण 15 जून, 2020 तक कर 20 जून, 2020 तक सम्पूर्ण रिकार्ड जिला रसद अधिकारी, चूरू को प्रेषित करेंगे। सभी चयनित स्थानों पर गेहूं वितरण करते समय कोरोना वायरस से बचाव हेतु जारी स्टेण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रेसिजर की आवश्यक रूप से पालना की जाये तथा वितरण से जुड़े सभी व्यक्तियों को मास्क, सेनेटाईजर एवं गलब्ज संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे।