कमलेश तेतरवाल,एडीईओ, प्रभारी अधिकारीछात्रवृति ने बताया
झुंझुनू, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सौरभ स्वामी द्वारा आदेश जारी कर राजस्थान राज्य में समस्त राजकीय एवं निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से सत्र 2020-21 हेतु संपूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए निम्नांकित पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। गत सत्र 2019-20 में आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को इस सत्र 2020-21 में छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु संस्था प्रधान द्वारा केवल आय घोषणा पत्र विद्यार्थियों से प्राप्त करते हुए शाला दर्पण पोर्टल पर स्वतः प्राप्त सूचना में आधार ऑथेंटिकेशन एवं जन आधार से लिंक बैंक संबंधित सूचना को अपडेट करना अनिवार्य होगा। नवीन विद्यार्थी रिक्त आवेदन पत्र अपने विद्यालय के संस्था प्रधान से प्राप्त कर सकते हैं।
छात्रवृत्ति योजना का नाम,,,,,
1, पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 8
2,पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 8
3,पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 10
4,पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 10
5,पूर्व मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10 6,पूर्व मैट्रिक अति पिछड़ा वर्ग विशेष समूह एमबीसी छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10 7,सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिम पूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10 8,कारगिल युद्ध में अर्थात 14 जनव्रुई 1999 एवं इसके पश्चात युद्ध में शहीद,स्थाई विकलांग सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति
9,प्री कारगिल युद्ध में अर्थात जनवरी 1999 से पूर्व युद्ध में शहीद,स्थाई विकलांग सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति।
10,भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति।
छात्रवृत्ति हेतु आवेदन से संबंधित तिथियां निम्नानुसार हैं ।
1,छात्र छात्रा द्वारा संस्था प्रधान से रिक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय सलनगनक संगणक जमा करवाने की कार्यवाही की प्रारंभ तिथि 27.8.2020 व अंतिम तिथि 30.9.2020 है।
2,छात्र छात्रा से प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन करने की तिथि 27.8.2020 और अंतिम तिथि 30.9.2020 है।
उपर्युक्त समस्त छात्रवृत्ति योजनाओं के आवेदन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप विस्तृत दिशा-निर्देश पात्रता एवं शर्तें छात्रवृत्ति की दरें तथा सलंग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों का विवरण शिक्षा विभाग की वेबसाइट https://education.rajasthan.gov.in/content/raj/education/secondary-education/en/order/scholarship/sch_pre_metric.html लिंक पर उपलब्ध है।
पात्रता एवं शर्तें
1,छात्र,छात्रा का जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
(केवल प्रथम बार छात्रवृत्ति आवेदन के समय)
2, छात्र-छात्रा राजकीय विद्यालय अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो
3,छात्र छात्रा के माता-पिता या उनके संरक्षक (माता-पिता जीवित न होने पर )आयकर दाता न हो।
4,छात्र-छात्रा जिसे केंद्रीय, राजकीय,सार्वजनिक, धार्मिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5,छात्र-छात्रा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6, छात्र छात्रा पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी किंतु यदि वह उसी कक्षा को आगामी वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनःचालू कर दी जावेगी, इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
7, राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान छात्रवृत्ति देय है।
8, गत सत्र19-20 में आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को इस सत्र 20-21 वे छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु संस्था प्रधान द्वारा केवल आय घोषणा पत्र विद्यार्थियों से प्राप्त करते हुए शाला दर्पण पोर्टल पर स्वतः प्राप्त सूचना में आधार ऑथेंटिकेशन,आधार से लिंक बैंक खाते से संबंधित सूचना को अपडेट करना अनिवार्य होगा।
9, शाला दर्पण पर आवेदन के समय ही संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थी का बैंक खाता जन आधार से लिंक है अन्यथा जन आधार से लिंक परिवार के मुखिया का बैंक खाता स्वतः अपडेट हो जाएगा।
10,नवीन आवेदन में समस्त सूचनाएं विद्यार्थी से प्राप्त कर के संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर संपूर्ण ऑनलाइन आवेदन करना होगा जिसमें जन आधार ऑथेंटिकेशन,आधार ऑथेंटिकेशन एवं आय संबंधी सूचनाएं भरी जानी अनिवार्य होगी।
प्रथम बार आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य है।
प्रथम बार आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज की प्रमाणित सत्य प्रति सलंग्न करनी होंगी।
1,छात्र छात्रा के माता-पिता या सरंक्षक की आय घोषणा पत्र।
2, छात्र छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंक तालिका, कक्षा क्रमोन्नत प्रमाण पत्र,
3, स्वप्रमाणित विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
4,आधार कार्ड तथा जन आधार कार्ड की छाया प्रति।
जिला शिक्षा अधिकारी अमरसिंह पचार ने आदेश की पालना करते हुए सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों के आवेदन निर्देशानुसार भरवाने के लिए जिले के सभी संस्था प्रधानों को निर्देशित किया है तथा यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित नहीं रहे।