सीकर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार ने समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीएम सीकर को निर्देशित किया है कि विधानसभा आम चुनाव 2023 के प्रक्रियाधीन दिव्यांगजनों के लिए निर्वाचन आयोग कोई भी मतदाता पीछे न छूटे के अपने सिद्धांत को हासिल करने के लिए सभी पात्र दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को चुनावी प्रक्रिया में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। मतदाताओं को प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को उनके नामांकन के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के अन्तर्गत बेंचमार्क दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन और 80 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिक पीडब्ल्यूडी श्रेणी के अनुपस्थित मतदाता और वरिष्ठ नागरिक श्रेणी के अनुपस्थित मतदाता के तहत फॉर्म —12डी के माध्यम से पोस्टल बैलेट सुविधा के विकल्प का लाभ उठा सकते है। डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के इच्छुक अनुपस्थित मतदाता को सभी अपेक्षित विवरण देते हुए फॉर्म—12डी में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करना होगा। डाक मतपत्र सुविधा की मांग करने वाला ऐसा आवेदन चुनाव की घोषणा की तारीख से संबंधित चुनाव की अधिसूचना की तरीख के बाद पांच दिनों की अवधि के दौरान आरओ के पास पहुंचाना चाहिए।