उदयपुरवाटी ब्लॉक के
झुंझुनू, जिला कलक्टर रवि जैन ने बताया कि जिले में कार्य कर रहे कियोस्क धारकाें की विभागीय जांच करने पर ईमित्र की सेवा प्रदायगी में अनियमितता पाये जाने पर उदयपुरवाटी ब्लॉक के 7 कियोस्क धारकों को 15 दिवस के लिये सस्पेड किया गया है। उदयपुरवाटी क्षेत्र में ऎसे पांच मामले प्राप्त हुए है जिनमें ई-मित्र कियोस्कधारक मोहित कुमार, कविता फोटोस्टेट के द्वारा एक ही स्थान पर दो कियोस्क आई.डी.(स्थानीय सेवा प्रदाता ईकार्ट्स टेक्नोलॉजी प्रा. लि. व जैफर लिमिटेड) संचालित करना तथा ई-मित्र कियोस्क पर व्याख्याता रा.उ.मा.वि. गुढ़ा गोडजी की मोहर व नोटेरी पब्लिक श्रीकान्त जोशी द्वारा सत्यापित 12 खाली आय घोषणा पत्र पाये गये तथा ई-मित्र कियोस्कधारक कमलेश, कमल बुक डिपो के द्वारा भी एक ही स्थान पर दो कियोस्क आई.डी. ( स्थानीय सेवा प्रदाता सीएमएस कम्पयूटर लि. व ईग्रोन इण्डियाटेक प्रा.लि.) संचालित करना पाया गया और व्याख्याता रा.उ.मा.वि. बडवासी व प्रधानाध्यापक भैंरु नगर किशोरपुरा की मोहर प्राप्त हुई, इसके अलावा ओथ कमिश्नर की मोहर से सत्यापित 27 खाली आय घोषणा पत्र पाये गये। इसी प्रकार पायल रोजगार सेन्टर गुढ़ा गौड़जी के ई-मित्र कियोस्कधारक गोविन्द सिंह शेखावत के (स्थानीय सेवा प्रदाता अतिशय लि.) कियोस्क पर रिक्त बेरोजगारी भत्ते आवेदन पर व्याख्याता रा.उ.मा.वि. गुढ़ा गौडजी की मोहर व दूसरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुढ़ा गौडजी की मोहर तथा ओथ कमिश्नर की मोहर से सत्यापित 25 खाली नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर मिलेे। जयप्रकाश सोनी के ई-मित्र (स्थानीय सेवा प्रदाता फिनो पे टेक) पर कुल 5 मोहर, जिनमें प्राध्यापक राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय भोडकी, ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत गुढ़ा बावनी, ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत …. पं.स. उदयपुरवाटी, सरपंच ग्राम पंचायत गुढ़ा गौड़जी पं.स. उदयपुरवाटी, दारासिंह सरपंच ग्राम पंचायत गुढ़ाबावनी पं.स. उदयपुरवाटी मिली। जयवीर हनुमान ई-मित्र एवं रोजगार सेन्टर उदयपुरवाटी के ई-मित्र कियोस्कधारक सुनिल कुमार सैनी के (स्थानीय सेवा प्रदाता फडीएस प्रा.लि.) कियोस्क पर भी व्याख्याता रा.उ.मा.वि. उदयपुरवाटी व गजेन्द्र कन्सट्रक्शन कम्पनी की मोहर पाई गई। इन अनियमितता के चलते जिला कलक्टर रवि जैन के निर्देश पर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के एसीपी उपनिदेशक घनश्याम गोयल ने इन सात ई-मित्र कियोस्क आई.डी. पर कार्यवाही करते हुए इनकों 15 दिवस के सस्पेंड कर दिया गया व 5 हजार रुपये की शास्ति लगाई गयी है।