जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक ने जारी किया आदेश
चूरू, जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक ने एक आदेश जारी कर कहा है कि जिले में धारा-144 के तहत 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पाबंदी होने के साथ ही सामाजिक/ राजनैतिक/ खेल/ मनोरंजन/ अकादमिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य सभाओं व बड़े सामूहिक आयोजनों पर प्रतिबंध है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार इस प्रकार के आयोजनों को सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है तथा ऎसे कार्यक्रमों में यदि अधिकारी/ कार्मिक की किसी भी प्रकार की भूमिका पायी जाती है तो उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता एवं ऎपिडमिक डिजीजेज अध्यादेश के तहत नियमोचित सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने कहा है कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन एवं धारा-144 का सरासर उल्लंघन माना जायेगा।