नगर परिषद द्वारा
चूरू, नगर परिषद द्वारा शहर के करीब 450 गृहकर, नगरीय विकास कर के बकायादारों को नोटिस जारी कर आगामी 15 दिवस में बकाया गृहकर एवं नगरीय विकास कर जमा करवाये जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आयुक्त अभिलाषा सिंह ने बताया कि समय सीमा में बकाया गृहकर जमा नहीं करवाये जाने पर नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत कुर्की एवं सीज की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसर आगामी 31 दिसम्बर तक यदि गृहकर दाता अपने आवासीय/व्यवसायिक भूखण्ड/भवनों का एक मुश्त गृहकर जमा करवाता है तो राशि पर 50 प्रतिशत की छूट एवं शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी। उन्होने बकाया गृहकरदाताओं से अपील की है कि वह राज्य सरकार की इस छूट का लाभ उठाते हुए 31 दिसम्बर 2019 तक आवश्यक रूप से अपना बकाया गृहकर, नगरीय विकास कर जमा कराएं। आयुक्त अभिलाषा सिंह ने बताया कि अब तक 250 बकाया गृहकरदाताओं को नोटिस जारी किये जा चुके हैं, जिनमें से करीब 151 गृहकरदाताओें ने छूट का लाभ उठाते हुए बकाया कर की राशि 19,35,920 रुपये जमा करवा दिये हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जिन बकाया गृहकरदाताओं को नोटिस प्राप्त नही हुए हैं, वह इसी सूचना को नोटिस मानकर अपना बकाया गृहकर, नगरीय विकास कर जमा करवाएं। नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने आमजन से अपील की है कि वे शहर के विकास मे सकारात्मक सोच के साथ सहयोग करते हुए बकाया गृहकर, नगरीय विकास कर प्रथामिकता से जमा कराएं ताकि आपके द्वारा नगर परिषद कोष में जमा करवाई गई राशि को शहर के विकास में लगाया जा सके।