पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव में
झुंझुनू, पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के अन्तर्गत सरपंच पद के लिए नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में व्हाट्सएप एवं शोशल मीडिया पर कई प्रकार की गलत व भ्रामक जानकारियां दी जा रही है, जिसके कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी रवि जैन ने बताया कि सरपंच पद के लिए नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए लिए आवश्यक दस्तावेजों हेतु फैलाई गई भ्रांतियों के निवारण के लिए दस्तावेज सरपंच के नाम निर्देशन के लिए अपेक्षित कि गई है। उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम नाम निर्देशन पत्र प्रारूप – 4, संतान संबंधी एवं अपराध संबंधी घोषणा प्रारूप-4 घ, क्रियाशील स्वच्छ शौचालय की घोषणा, केवल सरपंच के लिए अभ्यर्थी के परिवार की आर्थिक स्थिति, आपराधिक मामले, चल-अचल संपति, शैक्षणिक योग्यता के बारे में शपथ पत्र जो 50 रूपये के स्टाम्प पर प्रस्तुत कर शपथ पत्र कमीश्नर, नोटेरी पब्लिक से प्रमाणितशुदा अपेक्षित है। उन्होंने बताया कि सांख्यिकी सूचना फार्म मय पासपोर्ट साईज फोटो के साथ अभ्यर्थी इस पत्र में अपना नाम, पिता का नाम, निवास स्थान, मोबाईल नम्बर, जाति व्यवसाय, शैक्षणिक योग्यता और राजनैतिक दल से यदि संबंध है तो जो दल का विवरण आदि की जानकारी देनी होती है, जिसको कहीं से भी प्रमाणित करना आवश्यक नही है। उन्होंने बताया कि उसके साथ ही नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए प्रतिभूति निक्षेप राशि सरपंच के लिए 500 रूपये, अगर अभ्यर्थी महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचिज जनजाति का व्यक्ति है और इस के लिए नाम निर्देशन पत्र के साथ अन्य पछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्रा पेश तो कलक्टर या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकार द्वारा उसे आशय का जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न करता है तो प्रतिभूति निक्षेप राशि 250 रूपये जमा होगी। यह राशि भी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नाम निर्देशन पत्र भरने की तारीख को रिटर्निग अधिकारी को जमा करवानी होगी। उन्होंने बताया कि वार्ड पंच के लिए कोई प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा नहीं करानी है। आरक्षित श्रेणी के सरपंच पद के लिए उस आरक्षण अनुसार श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र आवश्यक होगा, यह प्रमाण पत्र नाम निर्देशन पत्र के साथ जमा कराना आवश्यक है। निर्वाचन लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, आयु के बारे में विवाद होने पर मतदाता सूची में लिखी आयु को शैक्षणिक या जन्म प्रमाण पत्रा में वर्णित जन्म तारीख को माना जाएगा। अभ्यर्थी जिस ग्राम पंचायत से सरपंच या वार्ड पंच का चुनाव लड़ रहा है, उस ग्राम पंचायत की किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में उसका नाम होना अनिवार्य है। कोई भी अभ्यर्थी पूर्व में पंचायती राज संस्थाओं के किसी पद पर रह चुका है तो उस संस्था से अदेय प्रमाण पत्रा प्राप्त नाम निर्देशन पत्र के साथ पेश करना होगा। मतदाता सूची में मतदाता के नाम की प्रविष्टि में लिपिकीय त्राुटि को नाम निर्देशन पत्र की जांच में रिटर्निग अधिकारी द्वारा ध्यान नहीं दिया जाएगा। प्रत्युत, मतदाता को वास्तविक नाम लिखने पर इस आधार पर नाम निर्देशन पत्र खारिज योग्य नहीं होता है। जैन ने बताया कि दस्तावेजों के अलावा किसी प्रकार के दस्तावेज चरित्रा प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड,, पेनकार्ड, भामाशाह, मूल निवास तथा पुलिस सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।