जिले में ग्रीन आतिशबाजी को दीपावली, गुरूपर्व एवं अन्य त्यौहार पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक, छठ पर्व पर प्रात: 6 बजे से 8 बजे तक, क्रिसमस एवं न्यू ईयर पर रात्रि 11.55 बजे से 12.30 बजे तक पटाखे चलाने, छोडने की अनुमति होगी
सीकर, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सौरभ स्वामी ने आदेश जारी कर दीपावली के पर्व पर पटाखों के माध्यम से असामाजिक तत्वों द्वारा सामान्य जन-जीवन को खतरा उत्पन्न होने एवं लोक-शांति के विक्षुब्ध होने की आशंका के मध्य नजर सीकर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत धारा 144 लागू की है।
आदेशानुसार जिलें में राह चलते व्यक्तियों पर किसी प्रकार का पटाखा, अग्निबाण नही छोड़ा जावेगा तथा चलते हुए व्यक्तियों पर आतिशबाजी नहीं की जायेगी। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर निशाना साध कर पटाखा नहीं छोड़ेगा एवं ना ही किसी व्यक्ति पर जलता हुआ पटाखा उछाल कर फेंकेगा। कोई भी व्यक्ति मात्रा 125 डेसिबल में ध्वनी उत्पन्न करने वाले पटाखे न तो बेचेगा, न खरीदेगा एवं ना ही इसका परिवहन एवं उपयोग करेगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले मे केवल ग्रीन आतिशबाजी के बेचने व चलाने की अनुमति होगी। ग्रीन आतिशबाजी की पहचान प्रत्येक आतिशबाजी के बॉक्स पर नीरी (NEERI) द्वारा जारी किए गए क्यू आर कोड को स्कैन करके की जा सकती है।
जिले में पेंट्रोल पंप, गैस गोदामों से 100 मीटर की परिधि में कोई व्यक्ति किसी प्रकार की आतिशबाजी, विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ नही रखेगा एवं ना ही छोड़ेगा। जिले में ग्रीन अतिशबाजी को दीपावली, गुरूपर्व एवं अन्य त्यौहार पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे , छठ पर्व पर प्रात: 6 बजे से 8 बजे तथा क्रिसमस एवं न्यू ईयर पर रात्रि 11.55 बजे से 12.30 बजे तक पटाखे चलाने, छोडने की अनुमति होगी। यह आदेश 10 नवम्बर 2023 की सायं 6 बजे से लागू होकर 1 जनवरी 2024 तक सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे