लॉक डाउन के दौरान
झुंझुनू, जिला कलक्टर यूडी खान ने कोविड 19 के संबंध में जिले में लॉक डाउन के दौरान जिले में संचालित सभी निजी कारखानों, उद्योग, ईट भट्टों, प्रतिष्ठानों के प्रबंधकों, नियोजकों को निर्देश दिए है कि उनके कारखाना, उद्योग, ईट भट्टों, प्रतिष्ठानों में कार्यरत विभिन्न राज्यों एवं जिलों के श्रमिकों को भोजन-पानी, आवासीय, चिकित्सा सुविधाओं की सम्पूर्ण व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करें। इस लॉक डाउन की अवधि में किसी भी श्रमिक को नियोजन से कार्यमुक्त नहीं करें,अपने यहां नियोजित श्रमिकों को नियत तिथि पर पारिश्रमिक/वेतन देवें। सभी नियोक्ता इण्डस्ट्री/दुकान या वाणिज्यिक संस्थान अपने कार्मिकों को लॉक डाउन के दौरान बिना किसी कटौती के ऑनलाईन माध्यम से पारिश्रमिक/वेतन का भुगतान करें। जिला कलक्टर ने सभी मकान मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वे लॉक डाउन की अवधि के दौरान किसी भी श्रमिक से मकान खाली न करवायें तथा एक माह की अवधि के लिए किराया नहीं मांगे। आदेशों की अवहेलना करने तथा शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित प्रबंधक या नियोजक के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। किसी भी प्रकार की चिकित्सीय व्यवस्था के लिए आवश्यकता होने पर जिला प्रशासन एवं संबंधित उपखण्ड प्रशासन से सहयोग लिया जा सकता है।