सुजानगढ़ डीटीओ देवानंद ने
चूरू, सुजानगढ़ डीटीओ देवानंद ने बताया कि जिन वाहन स्वामियों ने वाहन का मोटर यान टैक्स, विशेष सड़क टैक्स, एक बारीय टैक्स एकमुश्त टैक्स और अधिभार 31 दिसंबर 2021 तक का जमा नहीं कराया है। वे सभी वाहन स्वामी अपने वाहन का कर 31 मार्च 2022 तक का जमा करवाकर राज्य सरकार की एमनेस्टी योजना 2022 के तहत 31 दिसंबर 2021 तक के ब्याज में छूट का लाभ लिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जो वाहन खुर्द-बुर्द हो चुके है अर्थात कबाडी को बेचे जा चुके हैं। ये वाहन स्वामी अपने वाहन का राज्य सरकार की एमनेस्टी योजना 2022 का लाभ लेते हुये बिना कोई टैक्स एवं ब्याज जमा कराये वाहन की आर.सी. निरस्त करवा सकते हैं। जिन वाहन स्वामी के भार वाहन का ई-रवन्ना चालान लम्बित है। वे वाहन स्वामी राज्य सरकार के ई-रवन्ना एमनेस्टी योजना 2022 का लाभ उठाकर 31 मार्च 2022 पूर्व चालानों का निस्तारण करवाकर लाभ लिया जा सकता है। ट्रैक्टर ट्रोली ई-रवन्ना चालान से अधिकतम 7500 रु. की प्रशमन राशि जमा करवाकर छूट का लाभ लिया जा सकता है तथा भार वाहनों में ई-रवन्ना चालान में अधिकतम उसके बीमा मूल्य का 50 प्रतिशत राशि जमा करवाकर लाभ लिया जा सकता है। एमनेस्टी योजना 2022 कर जमा भुगतान, ई-रवन्ना स्कीम एवं चालानों का निस्तारण आदि कार्यों को देखते हुए अवकाश के दिन भी कार्यालय खुले रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी सुजानगढ़ में सम्पर्क किया जा सकता है।