कोरोना वायरस महामारी के कारण
चूरू, कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के कारण जिले में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति वितरण, प्रयोग व उपयोग हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ‘‘राजस्थान आवश्यक वस्तुएं (गोदाम की घोषणा) आदेश, 2020‘‘ 30 जून,2020 तक तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। जिला रसद अधिकारी सुरेन्द्र महला ने जिले में कार्यरत खाद्यान्न, दालें, खाद्य तेल, चीनी, बैकरी ब्रेड, देशी घी, आयोडाइज नमक, सर्जिकल मास्क (2/3 प्लाई), एन-95 मास्क, मेल्ड बलोन, नोन वुवन फेबरीक व हैंड सेनेटाईजर्स व हैंड सेनेटाईजर्स बनाने में प्रयुक्त अल्कोहल के समस्त थोक विक्रेताओं से कहा है कि वे आदेश के तहत ‘‘फार्म-ए‘‘ में अपने गोदाम एवं व्यवसाय स्थल की घोषणा का आवेदन पत्र (जिला मुख्यालय स्थित थोक विक्रेताओं को छोड़कर) जिले के शेष समस्त क्षेत्रों के थोक-विक्रेता अपने-अपने क्षेत्र के तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी तथा जिला मुख्यालय पर कार्यरत थोक विक्रेता जिला रसद अधिकारी, चूरू को तत्काल घोषणा आवेदन पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।