चुरूताजा खबर

कृषि मंडी में ही हो कृषि उपजों का व्यापार

27 अप्रैल से व्यवस्था में बदलाव

चूरू, जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय पर चूरू कृषि उपज मण्डी प्रांगण में कृषि उपजों का व्यापार स्थानान्तरित करने के सिलसिले में प्रयोग के तौर पर 27 अप्रैल से व्यवस्था में बदलाव किया गया है। चूरू एसडीएम राहुल सैनी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि चूरू शहर में कृषि उपज भरे वाहनों के प्रवेश के कारण शहर में यातायात बाधित हो जाता है जिससे शहर के आमजन, व्यापारियों एवं किसानों को परेशानी होती है। शहर में कृषि जीन्स लदे भारी वाहनों के प्रवेश के संबंध में 22 अप्रैल को कृषि मण्डी सभागार में मण्डी व्यापारियों तथा 13 अप्रैल को को पुलिस थाना परिसर में शहर व्यापार मण्डल के व्यापारियों के साथ के वार्ता के बाद तथा ट्रैफिक व्यवस्था के संबंध में पुलिस विभाग एवं आमजन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए नगर परिषद से चर्चा कर व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसके अनुसार 27 अप्रैल से 15 दिनों के लिए पाईलेट प्रोजेक्ट के आधार पर प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे की समयावधि के लिए चूरू शहर में प्रवेश करने के पांच मुख्य मागोर्ं पंखा सर्किल से दादाबाड़ी की ओर, चूरू-तारानगर रोड़ पर गोयनका स्कूल के पास, डाबला गाँव से चूरू शहर में प्रवेश करने वाली सड़क, रेलवे स्टेशन के सामने तिराहा एवं धर्मस्तूप लाल घण्टाघर तिराहा से गढ़ चौराहे की ओर जाने वाले रास्ते पर कृषि उपज (ग्वार, मोठ, मूंग, चना, सरसों, मैथी, गेहूं, जौ, मूंगफली, बाजरा, मक्का), खाद्यान्न (गुड़, चीनी/शक्कर, तेल, घी, चावल, बेसन, मैदा, आटा, किराणा सामग्री, खल/कपासिया) एवं व्यावसायिक सामग्री से लदे सभी प्रकार के वाहनों यथा ट्रक, ट्रोला, ट्रेक्टर, पिकअप (केवल कृषि जीन्स भरी हुई), मिनी ट्रक, टाटा-407 आदि का शहर में प्रवेश निषेध कर उसे अस्थाई तौर पर नो एंट्री जोन घोषित किया गया है। इस प्रयोग से प्राप्त अनुभव एवं आमजन से प्राप्त सुझावों के पश्चात इस व्यवस्था में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जाएगा। मण्डी व्यापारियों की मांग अनुसार मण्डी प्रांगण, चूरू की डी.एल.सी. कम कराने संबंधित प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा कृषि उपजों के व्यवसाय प्रयोजनार्थ कृषि उपज मण्डी को अधिघोषित किया गया है. अतः जनहित एवं विशेष रूप से किसान हित में यह अपेक्षा जाहिर की गई है कि मण्डी समिति के समस्त अनुज्ञाधारी व्यापारी मण्डी प्रांगण में आंवटित दुकानों पर ही व्यापार करें। मण्डी प्रांगण चूरू में व्यापार स्थानान्तरित नहीं करने वाले व्यापारियों के अनुज्ञापत्र एवं आवंटन को निरस्त करने के क्रम में 25 मार्च एवं 19 अप्रैल को दिये गए नोटिस के क्रम में आगामी कार्यवाही संपादित की जाएगी।

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