प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत
झुंझुनू, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत पीएमयूवाई (उज्जवला) के तहत अप्रैल से जून 2020 तक तीन महीने की अवधि के लिए पीएमयूवाई लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी रिफिल देने का प्रावधान किया गया है। यह योजना एक अप्रेल से राजस्थान सहित पूरे देश भर में शुरू हो चुकी है। झुंझुनू जिले में उज्ज्वला के कुल 1.46 लाख लाभार्थी हैं। इस योजना के नोडल अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि उज्जवला कनेक्शन धारकों के बैंक खातों में अप्रैल माह की रीटेल सेल प्राइस के बराबर अग्रिम राशि स्थानांतरित की जा चुकी है। ग्राहक के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उसका बैंक खाता चालू हो, अग्रिम राशि प्राप्त करने के लिए आधार बैंक से जुड़ा हो, बैंक खाता एलपीजी वितरक से जुड़ा हो। यदि ग्राहक को अग्रिम राशि नहीं मिलती है तो वह वितरक से संपर्क करेगा या विफलता के कारण का पता लगाने के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेगा और आधार लिंकेज आदि से संबंधित मुद्दों को ठीक करने के लिए बैंक से संपर्क करेगा।
ऎसे करें रिफिल बुकिंग – उज्ज्वला ग्राहक आईवीआरएस, एसएमएस, मोबाइल ऎप, व्हाट्सएप, प्येटीएम आदि द्वारा अपने एलपीजी रिफिल की बुकिंग करा सकते हैं। बूकिंग के लिए मोबाइल नंबर का कंपनी में रजिस्टर होना अनिवार्य नहीं है। परंतु सिलिंडर प्राप्त करने व योजना का लाभ लेने के लिए सिलिंडर बूकिंग करना अनिवार्य है। रिफिल डिलीवरी लेने के लिए ग्राहक को उस के बैंक खाते में आई अग्रिम राशि के बराबर यानि एलपीजी सिलिंडर की प्रचलित आरएसपी का भुगतान करना होगा। ग्राहक द्वारा रीफिल बुकिंग के लिए प्रयोग किए गए मोबाइल नंबर पर एक डिलेवरी अधिकृत कोड एसएमएस द्वारा भेजा जाएगा जिसे उसे सिलिंडर लेते समय डिलेवरी मैन को देना है। इसी कोड से ग्राहक द्वारा सिलिंडर प्राप्ति की पुष्टि होगी। ग्राहक से सिलिंडर प्राप्ति की पुष्टि रीफिल पर्ची पर पावती लेकर एवं उसकी गैस कापी में भी दर्ज कर की जायेगी । 14.2 किग्रा ग्राहकों को प्रति ग्राहक प्रति माह 1 मुफ्त रिफिल के लिए अग्रीम राशि दी जाएगी। पूरी स्कीम में कुल 3 मुफ्त 14.2 किग्रा सिलेंडर दिए जाएंगे। वहीं 5 किग्रा उज्ज्वला ग्राहक एक महीने में अधिकतम 3 मुफ्त रिफिल बुक कर सकता है और लाभ उठा सकता है। योजना अवधि के दौरान अधिकतम 8 मुफ्त 5 किग्रा रिफिल का लाभ उठाया जा सकता है। दूसरी अग्रीम किश्त मई और तीसरी जून में स्थानांतरित की जाएगी। हालांकि इन अग्रिमों के लिए पात्र होने के लिए, ग्राहक को पिछले अग्रिम का उपयोग यानि एलपीजी रीफिल लेना आवश्यक है। अगर किसी उज्ज्वला ग्राहक द्वारा 01 अप्रैल के बाद अग्रिम राशि बैंक में पहुँचने से पहले भी एलपीजी रीफिल लिया गया है, तो इसे योजना के अधीन माना जायेगा एवं वह हितग्राही अगले महीने की अग्रिम राशि के लिए पात्र होगा।