फतेहपुर रोड पर
सीकर, सहायक श्रम आयुक्त राकेश चैधरी ने बताया कि मंगलवार को बाल श्रम टास्क फोर्स के द्वारा जिले के फतेहपुर रोड इलाके पर नियोजित बाल श्रमिकों को मुक्त कराने के लिए श्रम विभाग, मानव तस्करी विरोधी यूनिट, चाईल्ड हैल्प लाईन एवं पुलिस थाना कोतवाली सीकर द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया। अभियान के तहत विभिन्न संस्थानों का औचक निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान टास्क फोर्स द्वारा संस्थानों के मालिकों को बाल श्रम अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी गयी तथा बाल श्रम नहीं करवाये जाने के लिए पाबन्द किया गया। बाल श्रम अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाने पर 6 माह से 2 साल तक की सजा एवं 20 हजार से 50 हजार तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते है। संस्थान मालिकों एवं कार्यरत कर्मचारियों को कहीं पर भी बाल श्रम होते हुये दिखाई देने पर चाईल्ड हैल्प लाईन नम्बर 1098 पर सूचना देने के लिये प्रेरित किया गया। जिले में अभियान अनवरत जारी रहेगा तथा बाल श्रम नियोजित करने वाले नियोजकों पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्त कार्यवाही की जायेगी।